पटना की बांकीपुर सीट पर नामांकन आज से शुरू, सिर्फ 5 लोगों को एंट्री, 3 गाड़ियों की होगी अनुमति

Bankipur By-Election Nomination: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. उम्मीदवार 13 जुलाई तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे. नामांकन कक्ष में सिर्फ 5 लोगों और 3 गाड़ियों की अनुमति रहेगी.
पटना से हिमांशु देव की रिपोर्ट
Bankipur By-Election Nomination: पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. नामांकन की जांच 14 जुलाई को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई तय की गई है. सभी उम्मीदवार कार्यदिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना पर्चा जमा कर सकेंगे.
पटना सदर अनुमंडल कार्यालय में होगा नामांकन
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव (By-Election) के लिए नामांकन पटना कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पटना सदर अनुमंडल कार्यालय की दूसरी मंजिल पर किया जाएगा. यह प्रक्रिया भूमि सुधार उप समाहर्ता के कोर्ट रूम में पूरी होगी. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है. प्रवेश और निकास केवल गेट नंबर 1 से होगा. कारगिल चौक से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी और गांधी मैदान थाना पुलिस को विशेष सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

नामांकन के दौरान लागू रहेंगे सख्त नियम
प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम 3 गाड़ियों को ही ला सकेंगे. कलेक्ट्रेट परिसर में निजी वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. नामांकन कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 लोगों को प्रवेश मिलेगा. इसके अलावा परिसर में किसी भी प्रकार का लाइसेंसी हथियार लेकर आने पर पूरी तरह रोक रहेगी.
Bankipur By-Election Nomination: बॉडीगार्ड को नहीं मिलेगी एंट्री
यदि किसी उम्मीदवार के साथ सरकारी या निजी बॉडीगार्ड मौजूद हैं, तो उन्हें नामांकन स्थल से 100 मीटर पहले ही रुकना होगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों से नामांकन परिसर में केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा.

एम्बुलेंस, डॉक्टर और फायर ब्रिगेड रहेंगे तैनात
नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कारगिल चौक के पास सुबह 8 बजे से एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात रहेगी. प्रशासन ने पूरे इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत भीड़ एकत्र करने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी.
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लेखक के बारे में
By करुणा तिवारी
करुणा तिवारी पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत Doordarshan Bihar के साथ की. 8 वर्षों तक टीवी और डिजिटल माध्यम में सक्रिय रहने के बाद, वर्तमान में वह प्रभात खबर डिजिटल, बिहार टीम के साथ कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. उन्हें बिहार की राजनीति, ग्राउंड रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों में विशेष रुचि है.
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