पटना. शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीइ) के तहत बच्चों का एडमिशन लेने के लिए जिले के 549 स्कूल ही पंजीकृत हुए हैं. जिले में पिछले दो वर्षों में आरटीइ के तहत 371 स्कूलों में 3016 बच्चों का ही दाखिला लिया गया है. जबकि आरटीइ के तहत रजिस्टर्ड स्कूलों को 25 प्रतिशत सीट आरटीइ के अंतर्गत एडमिशन के लिए आरक्षित होती हैं. आरटीइ के तहत एडमिशन में रुचि नहीं लेने के साथ ही स्कूलों द्वारा आरटीइ रजिस्ट्रेशन के लिए भी काफी कम आवेदन आ रहे हैं.
1097 स्कूलों ने इ-संबधन पोर्टल पर आरटीइ रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया
वर्ष 2022 में जिले में गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या करीब ढाई हजार थी. वहीं इस वर्ष यह संख्या करीब तीन हजार हो गयी है. लेकिन अब तक जिले के 1097 स्कूलों ने ही इ-संबधन पोर्टल पर आरटीइ रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है. जिले में करीब दो हजार प्राइवेट स्कूलों ने इ-संबंधन पोर्टल पर आरटीइ रिजस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं दिया है.
10 अप्रैल तक एडमिशन की सूची जिला स्तरीय कार्यालय में जमा कराने का निर्देश
डीइओ की ओर से जिले में आरटीइ के अंतर्गत स्कूलों को 10 अप्रैल तक आरटीइ के तहत एडमिशन की सूची जिला स्तरीय कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया गया है. वहीं जिन स्कूलों ने इ-संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें 22 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है.
पिछले पांच वर्षों में इतने बच्चों का आरटीइ के तहत हुआ दाखिला
वर्ष- स्कूल- एडमिशन
2018-19 - 330 - 2611
2019-20 - 279 - 2174
2020-21- 68 - 573
2021-22 - 81- 769
2022-23 - 290 - 2247