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जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत, शून्य कारोबार करने वाले अब केवल SMS से दाखिल कर सकेंगे रिटर्न : सुशील मोदी

Updated at : 09 Jun 2020 4:36 PM (IST)
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जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत, शून्य कारोबार करने वाले अब केवल SMS से दाखिल कर सकेंगे रिटर्न : सुशील मोदी

बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को बताया कि लॉकडाउन के कारण जीएसटी के अंतर्गत शून्य करदेयता वाले कारोबारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. जीएसटी कौंसिल ने शून्य करदेयता वालों के लिए मासिक विवरणी दाखिल करने की बाध्यता खत्म करते हुए उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस के जरिए रिटर्न दाखिल करने की सहूलियत दी है.

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पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को बताया कि लॉकडाउन के कारण जीएसटी के अंतर्गत शून्य करदेयता वाले कारोबारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. जीएसटी कौंसिल ने शून्य करदेयता वालों के लिए मासिक विवरणी दाखिल करने की बाध्यता खत्म करते हुए उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस के जरिए रिटर्न दाखिल करने की सहूलियत दी है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कुल करदाताओं की संख्या 4.32 लाख हैं. जिनमें पिछले साल 70 हजार ने शून्य रिटर्न दाखिल किया था, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा. वैसे, बिहार के 89 प्रतिशत करदाताओं से जीएसटी का कुल 11 प्रतिशत और 20 फीसदी बड़े करदाताओं से कर 89 प्रतिशत प्राप्त होता है.

सुशील मोदी ने कहा कि पहले हरेक करदाता को अगर उनकी करदेयता शून्य है तब भी उन्हें मासिक विवरणी दाखिल करने के लिए जीएसटीएन (GSTN) के पोर्टल पर लाॅगिन कर प्रत्येक माह जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) फार्म के अनेक काॅलम को भरना होता था. लेकिन, अब वे अपने निबंधित मोबाइल से 14409 पर एसएमएस करेंगे तो उन्हें एक ओटीपी (One Time Password) प्राप्त होगा, जिसे कन्फर्म करने पर उनकी विवरणी दाखिल समझी जायेगी.

डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि कम्पोजिशन स्कीम में शामिल करदाताओं के अतिरिक्त हर करदाता को जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर-3बी फार्म भरना अनिवार्य है, जिसके आधार पर वे कर का भुगतान करते हैं. अगर वे निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 50 रुपये प्रतिदिन तथा शून्य करदेयता की स्थिति में भी 20 रुपये प्रतिदिन की दर से दंड का भुगतान करना होता है.

इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे व्यापारी भी हैं, जिन्होंने निबंधन तो करा लिया परंतु उनकी कोई करदेयता नहीं है, फिर भी उन्हें विवरणी दाखिल करनी पड़ी हैं. उन्होंने कहा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार से एसएमएस के जरिए रिटर्न दाखिल करने की दी गयी सुविधा से शून्य करदेयता वाले सभी कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी.

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Samir Kumar

लेखक के बारे में

By Samir Kumar

More than 15 years of professional experience in the field of media industry after M.A. in Journalism From MCRPV Noida in 2005

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