चार दिन में किसी दल के बीएलए ने एक भी छूटे वोटर के नाम का आवेदन नहीं दिया

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चार दिन में किसी दल के बीएलए ने एक भी छूटे वोटर के नाम का आवेदन नहीं दिया

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर आपत्ति खड़ा करनेवाले किसी भी राजनीतिक दल द्वारा चार दिनों के दौरान एक भी दावा-आपत्ति का आवेदन नहीं दिया गया है.

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संवाददाता,पटना मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर आपत्ति खड़ा करनेवाले किसी भी राजनीतिक दल द्वारा चार दिनों के दौरान एक भी दावा-आपत्ति का आवेदन नहीं दिया गया है. एसआइआर के ड्राफ्ट के प्रकाशन के चार दिन गुजर गये. मतदाताओं के नाम छूटे होने की आशंका व्यक्त करनेवाले राजनीतिक दल द्वारा एक भी ऐसे वोटर के नाम की तालश नहीं की जा सकी है. आयोग ने सभी दलों से अपील की है कि वे वोटर लिस्ट से बाहर हर मतदाता का नाम सूची में शामिल कराने में आयोग को सहयोग करें. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले 12 राजनीतिक दलों के एक लाख 60 हजार बूथ लेवल एजेंट हैं. आयोग ने मान्यता प्राप्त दलों के एक-एक राजनीतिक कार्यकर्ता (बीएलए) को हर दिन 50-50 दावा -आपत्ति का आवेदन पत्र जमा कराने का अधिकार दिया गया है. चार दिनों के दौरान एक लाख 60 हजार बीएलए में किसी ने भी अभी तक किसी भी मतदाता के नाम का दावा-आपत्ति दायर नहीं दिया है. इधर आयोग ने बताया है कि प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में योग्य मतदाताओं को शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर अभी तक 1927 वोटरों द्वारा सीधे दावा-आपत्तियां प्राप्त हुई है.

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