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बिहार के निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों की उपेक्षा, आरटीइ एक्ट के बावजूद खाली रह गयीं 42 फीसदी सीटें

आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राज्य में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 10005 थी. इसमें से केवल 6141 स्कूलों ने अपने यहां उपलब्ध कुल सीटों की तुलना में आरटीइ एक्ट के सेक्शन 12(1) (सी) के तहत 68.09 % बच्चों के नामांकन लिये.

By Ashish Jha
Updated Date
प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो.
फाइल

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