दहेज प्रताड़ना के बाद पत्नी की मौत, पति को 3 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

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पटना की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के बाद पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति कौशल अग्रवाल को दोषी करार दिया है. अदालत ने उसे तीन साल सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है.

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Patna News : पटना में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-25 छेदी राम की अदालत ने शुक्रवार को पति कौशल अग्रवाल को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप

मामले के विशेष लोक अभियोजक अन्नपूर्णा गुप्ता ने बताया कि मामला कदमकुआं थाना कांड संख्या 95/2021 से संबंधित है. कदमकुआं निवासी कौशल अग्रवाल की शादी डौली अग्रवाल से वर्ष 2015 में हुई थी. अभियोजन के अनुसार, कौशल अग्रवाल दहेज की मांग को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करता था.

2021 में हुई थी डौली की मौत

घटना 18 फरवरी 2021 की है. डौली की मौत के बाद उसके भाई चंदन कुमार ने दहेज के लिए गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों ने अदालत में गवाही दी.

11 अगस्त को दोषी करार दिया गया था

अदालत ने 11 अगस्त 2026 को कौशल अग्रवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोषी करार दिया था. शुक्रवार को अदालत ने दोषी को तीन साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये आर्थिक जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


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