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हाईकोर्ट ने बिहार में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों की हड़ताल पर लगायी रोक, काम पर लौटने का दिया निर्देश

पटना : बिहार के डॉक्टरों की आगामी 27 अगस्त से होनेवाली हड़ताल पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने रोक लगाने का आदेश कोरोना की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिया है.

पटना : बिहार के डॉक्टरों की आगामी 27 अगस्त से होनेवाली हड़ताल पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने रोक लगाने का आदेश कोरोना की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिया है.

चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने 23 अगस्त से हड़ताल पर गये स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर जल्द अपनी ड्यूटी जॉइन करने का निर्देश दिया है.

राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों के 27 अगस्त से हड़ताल पर जाने की नोटिस को खंडपीठ के समक्ष पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने यह निर्देश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 26 अगस्त को की जायेगी.

मालूम हो कि बिहार राज संविदा कर्मी महासंघ, बिहार, पटना के आह्वान पर 17 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के सदस्य जुलाई माह में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे. इसके बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग की राज्य स्वास्थ्य समिति और बिहार सरकार द्वारा एक माह के अंदर सभी मांगों को पूर्ण करने के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित की गयी थी.

एक माह का समय बीत जाने के बाद बिहार सरकार और बिहार स्वास्थ्य विभाग की राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा मांग पूरी नहीं किये जाने के कारण स्वास्थ्यकर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है. वहीं, बिहार के जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टरों ने 27 अगस्त से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है.

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