बिहार में भूमिसुधार के लिए DCLR का नहीं लगाना होगा चक्कर, ये तरीका अपनाकर दाखिल-खारिज में करवा सकते हैं सुधार

Updated at : 13 Aug 2021 4:52 PM (IST)
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बिहार में भूमिसुधार के लिए DCLR का नहीं लगाना होगा चक्कर, ये तरीका अपनाकर दाखिल-खारिज में करवा सकते हैं सुधार

Dakhil Kharij Bihar Latest Update: भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय में आवेदन की इंट्री होते ही केस से संबंधित सारी जानकारी ऑटोमैटिक अंचल कार्यालय से स्थानांतरित होकर डीसीएलआर आफिस में चली जायेगी.

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बिहार में अब दाखिल खारिज में सुधार करवाने के लिए आपको अनुमंडल कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा. दरअसल, बिहार सरकार का राजस्व विभाग अब दाखिल-खारिज में सुधार की प्रक्रिया डिजिटली करने जा रही है. इसके तहत अब लोगों को दाखिल-खारिज सुधार के लिए राजस्व विभाग के वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा.

जानकारी के अनुसार दाखिल खारिज (Dakhil Kharij) अपील बाद मैनेजमेंट सिस्टम के लागू होने के बाद आवेदक को म्यूटेशन मामले में अपना केस नंबर और अंचल अधिकारी के आदेश की छाया-प्रति के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय जाकर आवेदन देना होगा. वहां मौजूद कंप्यूटर आपरेटर आवेदन की आनलाइन इंट्री करेगा.

आवेदक को उसकी पावती देगा. पावती पर आॅटो जेनरेटेड केस नंबर दर्ज होगा. इस नंबर के आधार पर ही आवेदक आवेदन के बारे में घर बैठे जानकारी हासिल करेगा. भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय में आवेदन की इंट्री होते ही केस से संबंधित सारी जानकारी ऑटोमैटिक अंचल कार्यालय से स्थानांतरित होकर डीसीएलआर आफिस में चली जायेगी.

वहीं दाखिल खारिज में सुधार को लेकर पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विवेक कुमार सिंह ने बताया कि दाखिल-खारिज में सुधार को लेकर अंचल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) की कोर्ट से अब तारीख पर तारीख नहीं मिल सकेंगी. उन्होंने कहा कि डीसीएलआर को इस तरह के मामले को दो सुनवाई में ही निपटाना होगा और इसका पूरा रिकॉर्ड आवेदक ऑनलाइन देख सकते हैं.

बताते चलें कि सरकार की ओर से इस काम को लेकर पिछले दिनों आधिकारिक वेबसाइट को रिडिजाइन किया था. दाखिल-खारिज से संबंधित मामले में ऑनलाइन प्रयोग के लिए biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर काम कर सकेंगे.

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Posted By : Avinish Kumar Mishra

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