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‘लॉकडाउन’ में ऑफिस जाने वाली कामकाजी महिलाओं को बड़ी राहत, अब बाइक पर एक अन्य के साथ कर सकती हैं आना-जाना

पटना हाइकोर्ट ने कोरोना संक्रमण को लेकर किये गये लॉकडाउन के दौरान ऑफिस जाने आने वाली महिलाओं को एक अन्य के साथ दो पहिया पर ऑफिस आने जाने की छूट दे दी है. जस्टिस दिनेश कुमार सिंह व जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

पटना : पटना हाइकोर्ट ने कोरोना संक्रमण को लेकर किये गये लॉकडाउन के दौरान ऑफिस जाने आने वाली महिलाओं को एक अन्य के साथ दो पहिया पर ऑफिस आने जाने की छूट दे दी है. जस्टिस दिनेश कुमार सिंह व जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि वैसी महिलाकर्मी जो गाड़ी नहीं चला सकती, दो पहिया वाहन पर अन्य व्यक्ति के साथ अगर ऑफिस जाती आती है तो उन्हें परेशान नहीं किया जाये. इसके साथ ही सभी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने का निर्देश देने को कहा.

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लोकहित याचिका में यह बात कही गयी थी कि दो पहिया वाहन पर एक ही व्यक्ति के बैठने के नियम की वजह से ऑफिस जाने आने वाली उन महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो स्वयं वाहन नहीं चलाना जानती हैं. इसलिये इन्हें छूट देने के साथ ही ऑफिस समेत सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने की मांग की गयी थी. कोर्ट ने उक्त आदेश के साथ ही इस मामले को निष्पादित कर दिया.

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Samir Kumar
Samir Kumar
More than 15 years of professional experience in the field of media industry after M.A. in Journalism From MCRPV Noida in 2005

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