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लोगों को त्वरित न्याय मिलना संवैधानिक अधिकार:न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा

न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने कहा कि न्यायिक सुधार समय की मांग है. न्याय पाने का अधिकार जनता को संविधान देता है.

संवाददाता,पटना न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने कहा कि न्यायिक सुधार समय की मांग है. न्याय पाने का अधिकार जनता को संविधान देता है. त्वरित न्याय के लिए संविधान के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में समन्वय जरूरी है.अधिवक्ता परिषद बिहार की ओर से बीआइए सभागार में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में विषय””””न्यायिक सुधार”””” पर न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने ये बातें कहीं. कार्यक्रम के आरंभ में अधिवक्ता उदय शंकर पांडेय ने अतिथियों का स्वागत किया. प्रदेश महामंत्री धरणीधर सिंह ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि उपाध्यक्ष सह संयोजक प्रमुख अमोद कुमार सिंह ने संगठन के कार्यक्रमों की जानकारी दी. कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन शाखा के महांमंत्री अधिवक्ता लकमेश मारविन्द ने किया. इस अवसर पर स्मारिका न्यायपुंज का विमोचन किया गया.कार्यक्रम में चेतन कुमार,अंजनी कुमार भगत,विनय झा, राकेश चंद्र वर्मा, रविंद्र कुमार सिन्हा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे.

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