कैबिनेट : सभी मंत्रियों, विधायकों और पार्षदों के मूल वेतन राशि में 15% की कटौती, कक्षा 5 से 8 के सभी छात्र अगली कक्षा में प्रोन्नत

Author : Kaushal Kishor Published by : Prabhat Khabar Updated At : 08 Apr 2020 9:09 PM

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राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री और सूबे के सभी मंत्रियों समेत सभी विधायकों और विधान पार्षदों के मूल वेतन राशि में से 15 फीसदी की कटौती करने समेत 28 फैसलों पर मुहर लगी. राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई आपात बैठक में मुख्यमंत्री और सूबे के सभी मंत्रियों समेत सभी विधायकों और विधान पार्षदों के मूल वेतन राशि में से 15 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया गया. वेतन की कटौती इसी माह से की जायेगी.

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पटना : राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री और सूबे के सभी मंत्रियों समेत सभी विधायकों और विधान पार्षदों के मूल वेतन राशि में से 15 फीसदी की कटौती करने समेत 28 फैसलों पर मुहर लगी. राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई आपात बैठक में मुख्यमंत्री और सूबे के सभी मंत्रियों समेत सभी विधायकों और विधान पार्षदों के मूल वेतन राशि में से 15 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया गया. वेतन की कटौती इसी माह से की जायेगी.

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पहली बार हुई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये कैबिनेट की बैठक

राज्य सरकार के मंत्रियों एवं विधायकों का मूल वेतन चालीस हजार रुपये हैं. इस मूल वेतन की राशि में से पंद्रह प्रतिशत यानी सभी मंत्री और विधायकों के वेतन से छह हजार रुपये की अगले एक साल तक कटौती होगी. कटौती की गयी राशि कोरोना उन्मूलन फंड में जमा करायी जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया. अन्य मंत्रीगण अपने विभागीय प्रधान सचिव या सचिव के कक्ष से कैबिनेट की बैठक में भाग लिया.

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कक्षा 5 से 8 तक के छात्र बिना वार्षिक परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रोन्नत

कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विद्यालयों को बंद किये जाने के फलस्वरूप छात्र हित में कक्षा पांच से आठ तक के छात्र-छात्राओं को सत्र 2019-20 में बिना वार्षिक परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रोन्नत किये जाने को स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा सीतामढ़ी को नगर निगम का दर्जा देने का फैसला किया है. नगर परिषद सीतामढ़ी, नगर पंचायत डुमरा और आसपास के 17 मौजों को मिला कर सीतामढ़ी नगर निगम बनाया जायेगा.

न्यायाधीश से लेकर चालक के पद सृजन को मंजूरी

कैबिनेट ने विशेष न्यायालय की स्थापना को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीक्ष के नौ पदों के सृजन को स्वीकृति दी. साथ ही कारा प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं विभागीय कार्यों के ससमय निष्पादन के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव सह उप निदेशक (प्रशासन) के स्तर के दो अतिरिक्त पदों को स्वीकृति दी. वहीं, राजधानी पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए 10 वाहन चालकों के पद सृजन और बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्य के लिए 78 विभिन्न पदों के पुनर्गठन एवं पद सृजन को स्वीकृति दी गयी.

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