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बिहार दारोगा बहाली: कट ऑफ के जिन मुद्दों पर छिड़ा विवाद, आयोग पहले ही दे चुका है सफाई

बिहार में 2446 पदों पर दारोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक की नियुक्ति में 2277 पदों पर ज्वाइनिंग के मामले में पेंच फंस गया है. कटऑफ के जिस विवाद को लेकर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है उसपर आयोग पहले भी स्पष्टीकरण दे चुका है.

बिहार में 2446 पदों पर दारोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक की नियुक्ति का मामला काफी गरमाया हुआ है. अंतिम चयन सूची से बाहर हुए कुछ अभ्यर्थियों ने रिजल्ट को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया. जिसके बाद अब इसपर स्टे की बात सामने आ रही है. वहीं आयोग के तरफ से पक्ष रख रहे वकील का कहना है कि इस विवाद पर पहले भी नोटिफिकेशन दिया जा चुका है. आयोग ने विवाद के बिंदुओं को अपनी ओर से क्लियर किया है. हालांकि हाईकोर्ट में इस बहाली से जुड़ी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर रोक लगने की बात सामने आने के बाद अब अदालत के फैसले का इंतजार दोनों पक्षों को करना होगा.

बिहार में 2446 पदों पर दारोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक की बहाली परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम 17 जून 2021 को आयोग ने जारी किया था. वहीं 268 अभ्यर्थियों ने इस रिजल्ट को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया. जिनका पक्ष अधिवक्ता रीतिका रानी ने अदालत में रखा. अधिवक्ता का कहना है कि आयोग ने जब 1 अगस्त 2021 को अपने वेबसाइट पर स्कोरकार्ड अपलोड किया तो पाया गया कि करीब 236 कंडिडेट के नंबर कट ऑफ से अधिक हैं लेकिन उनका चयन नहीं हुआ.

वहीं इस मामले को लेकर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से वकील कुणाल तिवारी ने बताया कि जिस बात को लेकर याचिका दायर की गई थी उसको लेकर आयोग की वेबसाइट पर पहले से एक नोटिफिकेशन अपलोड है, जिससे इस संबंध में क्लियर किया गया है. बता दें कि स्कोरकार्ड और कटऑफ का जब विवाद सामने आया था तो आयोग ने इसे लेकर अपनी सफाई दी थी.

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आयोग ने 12 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया था कि 17 जून को जारी अंतिम परिणाम के बाद उक्त विज्ञापन के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 01.08.2021 से उपलब्ध करा दिया गया है. प्राप्तांक प्रकाशित होने के पश्चात कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आयोग में अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि उनका प्राप्तांक Cut-off से अधिक है फिर भी उनका चयन नहीं हुआ और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा है.

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आयोग के नोटिफिकेशन में लिखा है कि – इन अभ्यर्थियों के Marks Sheet के Remarks Column में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ”Not selected for the post of PSI/ ASJ. Unfit for the post of Sergeant.” इसका अर्थ है कि इन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक पुलिस अवर निरीक्षक एवं सहायक अधीक्षक कारा के पद पर चयनित अभ्यर्थियों से कम है इसलिए इनका चयन इन दोनों पदों पर नहीं हुआ. साथ ही ये अभ्यर्थी सार्जेन्ट की शारीरिक दक्षता परीक्षा में Fail हैं इसलिए इनका चयन सार्जेन्ट के पद पर भी नहीं हो सका. इन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक Cut-off से अधिक है लेकिन ये सभी सार्जेन्ट की दक्षता परीक्षा में Fail हैं. ऐसे कुल 2341 अभ्यर्थी है. जिनका प्राप्तांक Cut-off से अधिक है.

नोटिफिकेशन में आयोग के द्वारा आगे सफाइ दी गई है कि विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करायी गयी थी जिसमें नियमानुसार मात्र एक ही Cut-Off दिया जाता है जो न्यूनतम होता है. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग Cut-Off नहीं दिया जाता है. बता दें कि हाईकोर्ट से स्टे की बात सामने आने पर अब चयनीत अभ्यर्थी यह जानना चाहते हैं कि आयोग अब आगे इस विवाद पर किस तरह उनका पक्ष मजबूत करेगा.

Published By: Thakur Shaktilochan

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