Bihar Nurse: पटना हाईकोर्ट ने बिहार के बाहर के संस्थानों से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) कोर्स करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को राज्य में 11,389 स्टाफ नर्स पदों पर ऑनलाइन आवेदन की अनुमति दे दी है. यह फैसला कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश के रूप में पारित किया. हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों का चयन केस के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा.
सुटबिलिटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य
बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 23/2025 के अंतर्गत राज्य में 11,389 नियमित स्टाफ नर्स की बहाली के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. लेकिन, विज्ञापन में दो प्रमुख शर्तें रखी गई थीं. पहली, जीएनएम कोर्स धारकों के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल से ‘सुटबिलिटी सर्टिफिकेट’ होना अनिवार्य है और दूसरी, बिहार राज्य नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है. इन्हीं शर्तों को याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में चुनौती दी थी.
छात्र कर सकते हैं आवेदन
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि जब तक याचिका का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक राज्य से बाहर के जीएनएम छात्र आवेदन कर सकते हैं. लेकिन, यह भी जोड़ा कि उनका चयन न्यायिक निर्णय के अधीन रहेगा. इस फैसले से हजारों छात्रों को राहत मिली है जो अब बिहार में स्टाफ नर्स पद के लिए आवेदन कर सकेंगे.