Bihar News: बिहार के सभी DCLR को हटाने का आदेश, पटना हाईकोर्ट ने दी तीन महीने की मोहलत

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पटना हाईकोर्ट

Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) पद से प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है. अब इस पद पर केवल प्रमोशन प्राप्त राजस्व सेवा के अधिकारी नियुक्त होंगे. पढे़ं पूरी खबर…

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Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने राजस्व भूमि सुधार से जुड़े एक अहम मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ ने गुरुवार को यह स्पष्ट आदेश दिया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के पद पर अब बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नहीं, बल्कि प्रमोशन प्राप्त बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी ही तैनात किए जाएंगे. 

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तीन महीने के भीतर हटाने का निर्देश

अदालत ने सामान्य प्रशासन विभाग को तीन माह के भीतर सभी प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को DCLR के पद से हटाने का निर्देश दिया है. साथ ही, नवसृजित 102 अपर जिला-भू अर्जन पदाधिकारी के पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करने को कहा गया है.

अंचल अधिकारियों की याचिका से बदली तस्वीर

यह फैसला विनय कुमार सहित 59 प्रमोशन प्राप्त अंचल अधिकारियों की याचिका के बाद आया है. याचिकाकर्ता के वकील दिनू कुमार ने कोर्ट में दलील दी कि लंबे समय से भूमि सुधार उप समाहर्ता के पदों पर राजस्व सेवा के अधिकारी योग्य होने के बावजूद बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तैनात किया गया है. कोर्ट ने यह माना कि यह नियुक्ति नियमों के विरुद्ध है. नियम के अनुसार, 9 साल तक अंचल अधिकारी के पद पर सेवा देने वाले अधिकारियों को प्रमोशन देकर DCLR बनाना चाहिए.

अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि DCLR के पद पर वही अधिकारी नियुक्त होंगे, जिन्होंने राजस्व विभाग में योग्य सेवा दी हो. जबकि प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को भू-अर्जन पदाधिकारी के पद पर समायोजित किया जाएगा.

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