बिहार : गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में चार जुलाई से कोर्ट में होगी बहस
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 27 Jun 2020 10:41 AM
Gandhi-Maidan
पटना एनआइए के विशेष जज गुरुविंदर सिंह गहलोत की अदालत ने शुक्रवार को गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि चार जुलाई से मामले में बहस होगी.
पटना : पटना एनआइए के विशेष जज गुरुविंदर सिंह गहलोत की अदालत ने शुक्रवार को गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि चार जुलाई से मामले में बहस होगी. बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता तैयार होकर अदालत में उपस्थित हों. विदित हो कि उक्त मामले का बहस अभी तक चार विशेष जजों के समक्ष हुआ है. परंतु मामले में फैसला आने के पूर्व या तो विशेष जजों का तबादला हो गया या पदोन्नति हो जाने के कारण मामले में निर्णय नहीं हो सका है.
यह ध्यान देने की बात है कि 27 अक्तूबर, 2013 को भाजपा की हुंकार रैली के दौरान पटना के गांधी मैदान में अभियुक्तों ने कई बम विस्फोट किये. इसके कारण दर्जनों लोग घायल हो गये थे तथा बम लगाने के दौरान पटना जंक्शन के करबिगहिया छोर पर स्थित शौचालय में एक अभियुक्त की विस्फोट में मौत हो गयी थी. उक्त घटना पर गांधी मैदान थाने में कांड संख्या-451/2013 के तहत धारा 307, 326, 120बी, 121, 121ए भादवि 16,18,21 यूएपी एक्ट तथा 315 बम विस्फोटक अधिनियम में मामला दर्ज हुआ था. बाद में मामले को एनआइए को सौंप दिया गया. एनआइए ने अपने अनुसंधान के पश्चात 10 अभियुक्तों के खिलाफ 22 अगस्त, 2014 को आरोपपत्र दाखिल किया. मामले में अभियोजन द्वारा कुल 187 गवाहों से गवाही करवायी गयी है. मामला कई वर्षों से बहस के लिए लंबित है.
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