बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू, देनी पड़ेगी 13 जानकारियां

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सांकेतिक तस्वीर

Bihar Bhumi: बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम लागू होने वाला है. जमीन की रजिस्ट्री कराते समय आवेदक को 13 जानकारियां देनी पड़ेगी. इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से ही यह नियम लागू हो जाएगा. राजस्व विभाग के सचिव की तरफ से कलेक्टरों को लेटर भेजा गया है.

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Bihar Bhumi: बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा. जमीन की रजिस्ट्री कराते समय आवेदक को 13 जानकारियां देनी पड़ेगी. जानकारी के मुताबिक, सात निश्चय 3 के तहत डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के मकसद से यह फैसला लिया गया है. नए नियम को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव की तरफ से सभी कलेक्टरों को लेटर भेजा गया है.

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देनी पड़ेगी ये सभी 13 जानकारियां

  1. निबंधन कार्यालय का नाम
  2. अंचल
  3. मौजा
  4. थाना
  5. खाता संख्या
  6. खेसरा
  7. भूमि का रकबा
  8. चौहद्दी
  9. जमाबंदी
  10. जमाबंदी धारक का नाम
  11. क्रेता
  12. विक्रेता का नाम और भूमि का प्रकार

ई-निबंधन पोर्टल पर करना होगा लॉग इन

जमीन की रजिस्ट्री के लिए आवेदक को ई-निबंधन पोर्टल पर अकाउंट बनाना होगा और फिर उसी से लॉग इन करना पड़ेगा. इसके बाद सभी 13 जानकारियां देनी पड़ेगी. जानकारी के मुताबिक, अगर आवेदक जमीन के बारे में अपडेटेड जानकारी वाले ऑप्शन को नहीं चुनेंगे तो निबंधन कार्यालय पहले की तरह निर्धारित तरीके से दस्तावेज के निबंधन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा.

इसके साथ ही अगर जानकारी चाहेंगे तो उसे संबंधित सीओ/राजस्व अधिकारी के लॉग इन में भेज दिया जाएगा. इसके बाद मैसेज भी भेज दिया जाएगा. इसके बाद अंचल अधिकारी लॉग इन से अपलोड की गई जानकारी की जांच-पड़ताल करेंगे. जांच के बाद 10 दिनों के अंदर आवेदक को मैसेज के जरिए पूरी जानकारी दी जाएगी. अगर रजिस्ट्री ऑफिस की तरफ से जानकारी नहीं दी जाती है तो इसका मतलब यह होगा कि आवेदक की तरफ से सही जानकारी नहीं दी गई है.

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