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गांधी मैदान में शारीरिक अभ्यास पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

Updated at : 17 Dec 2025 12:56 AM (IST)
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गांधी मैदान में शारीरिक अभ्यास पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

गांधी मैदान में शारीरिक अभ्यास की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है.

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– जेपी गंगा के उत्तर दीघा से कलेक्ट्रेट घाट तक जगह उपलब्ध -बस पड़ाव पर वाहन नहीं रोकने पर परमिट रद्द होगा संवाददाता, पटना गांधी मैदान में शारीरिक अभ्यास की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है. शारीरिक अभ्यास सिखानेवाले इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा इसका उल्लंघन करने पर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी. प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने इसका आदेश जारी किया है. उन्होंने गांधी मैदान के प्रबंधन, सौंदर्यीकरण व विकास कार्यों की समीक्षा की. साथ ही पटना शहरी क्षेत्र में यातायात प्रबंधन व अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का जायजा लिया. आयुक्त ने शहर में बस पड़ाव पर निजी व सरकारी बसों के नहीं रोके जाने पर डीटीओ को बस का परमिट रद्द करने, वाहन चालकों व मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने को कहा. आयुक्त ने कहा कि गांधी मैदान में लगभग 10-15 कोचिंग संस्थानों व शारीरिक प्रशिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लॉन्ग जंप, हाइ जंप, दौड़ आदि कराया जाता है. इस कारण मैदान की घास तो नष्ट होती ही है, साथ ही जगह-जगह गड्ढा भी कर दिया गया है. इस बारे में विभिन्न संस्थाओं व व्यक्तियों ने लिखित रूप से शिकायत की है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के कैरियर व स्वास्थ्य सहित सभी दृष्टिकोण से गांधी मैदान के नजदीक ही दीघा के आस-पास विभिन्न गंगा घाटों, कलेक्ट्रेट घाट व अन्य घाटों पर शारीरिक अभ्यास के लिए अच्छी सुविधा है. स्वास्थ्य वाले लाभकारी पौधे लगेंगे आयुक्त ने कहा कि गांधी मैदान में विभिन्न जगहों पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभकारी पौधे लगाये जायेंगे. बाउंड्री वाल व वाकिंग-ट्रैक के बीच वाली जगह पर हरे-भरे पेड़ लगाने के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी, पार्क डिवीजन को कहा गया. उन्होंने कहा कि जनहित के दृष्टिकोण से इसके प्रबंधन व संचालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. वर्तमान में घास बहुत कम है. धूल भी काफी उड़ती है. इससे लोगों को काफी समस्या होने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है. अधिकारियों को गांधी मैदान के सौंदर्यीकरण व विकास के लिए विभिन्न स्रोतों से आये सुझावों पर जनहित में नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही.वाकिंग-ट्रैक/पाथ-वे की मरम्मत के लिए भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को कहा गया. बस पड़ाव पर व्यावसायिक वाहनाें के नहीं रुकने पर कार्रवाई होगी आयुक्त ने कहा कि निजी व सरकारी बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों द्वारा निर्धारित स्टैंड पर वाहन नहीं रोके जाते हैं. इस पर रोक लगाना जरूरी है. ट्रैफिक जाम की समस्या व दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है. उन्होंने निर्धारित पड़ाव पर निजी एवं सरकारी बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों के नहीं रोकने पर डीटीओ को चिह्नित करते हुए परमिट रद्द करने को कहा है. साथ ही वाहन चालकों व मालिकों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KUMAR PRABHAT

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