पर्यावरण प्राधिकार की अनुमति के बिना बन रहा मॉल : मोदी
Updated at : 17 Apr 2017 6:59 AM (IST)
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पटना : वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद पिछले एक साल से राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार की अनुमति के बिना बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनवा रहे हैं. यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन है. उन्होंने आरोप लगाया कि मॉल की […]
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पटना : वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद पिछले एक साल से राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार की अनुमति के बिना बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनवा रहे हैं. यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन है.
उन्होंने आरोप लगाया कि मॉल की जमीन रेलवे के रांची और पुरी के दो होटलों के एवज में हर्श कोचर से बेनामी लिखवाई गयी. इसकी कीमत 200 करोड़ है. मोदी ने इस संबंध में प्राधिकार के चेयरमैन को पत्र लिख कर अविलंब निर्माण कार्य रोकवाने व आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. मोदी ने कहा कि प्रावधान है कि 20 हजार स्क्वायर मीटर से अधिक का कोई निर्माण कार्य प्राधिकार की अनुमति के बिना नहीं कराया जा सकता है.
जून, 2016 से लालू यादव की 200 करोड़ की दो एकड़ बेनामी जमीन पर राजद के सुरसंड के विधायक अबु दोजाना की कंपनी नियमों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य करा रही है. मुख्यमंत्री से लेकर किसी अधिकारी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है. इसके पहले प्राधिकार की अनुमति नहीं लिए जाने के कारण ही आइजीआइएमएस, पावापुरी मेडिकल कॉलेज भवन और गया में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. मोदी ने कहा कि सरकार गिरने के डर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मॉल के निर्माण कार्य बंद कराने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं.
प्राधिकार अविलंब लालू यादव के 700 करोड़ के मॉल के अवैध निर्माण को रोकवाएं और आपराधिक मुकदमा दर्ज कार्रवाई करने का आदेश दे.
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