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बिहार : DSP यौन शोषण मामले में आरोपी IPS को अग्रिम जमानत

Updated at : 08 Sep 2016 6:49 PM (IST)
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बिहार : DSP यौन शोषण मामले में आरोपी IPS को अग्रिम जमानत

पटना : बिहार पुलिस सेवा की एक महिला अधिकारी के साथ यौन शोषण के मामले में फंसे आईपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद को पटना हाइकोर्ट ने आज अग्रिम जमानत दे दी है. जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा ने पुष्कर आनंद की अग्रिम जमानत पर सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद यह फैसला लिया. ज्ञात […]

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पटना : बिहार पुलिस सेवा की एक महिला अधिकारी के साथ यौन शोषण के मामले में फंसे आईपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद को पटना हाइकोर्ट ने आज अग्रिम जमानत दे दी है. जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा ने पुष्कर आनंद की अग्रिम जमानत पर सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद यह फैसला लिया. ज्ञात हो कि पुष्कर आनंद जब कैमूर में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे उसी वक्त जिले में एसडीपीओ के पद पर तैनात निर्मला कुमारी ने पुष्कर आनंद पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. मामले को लेकर पुष्कर आनंद ने पटना हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दी.

मामला सामने आने के बाद इसकी जांच करायी गयी थी, जिसमें पुष्कर आनंद को दोषी पाया गया था. पुष्कर पर 2014 में यह आरोप लगा था. उसके बाद बिहार पुलिस के डीजीपी ने पुष्कर की गिरफ्तारी की भी बात कही थी. पुष्कर 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं वहीं निर्मला 2005 बैच की बिहार पुलिस सेवा की अधिकारी हैं.

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