संवाददाता,पटना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत अपरिभाषित विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों यानी 40 फीसदी से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में श्रुतिलेखक की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.साामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंधित सभी बहाली करने वाले आयोग और एजेंसी को दिशा निर्देश जारी किया है.यह निर्देश केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से मिले निर्देश के बाद जारी किया गया है.दरअसल,सुप्रीम कोर्ट से मिले निदेश के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 40 फीसदी से कम दिव्यांगताग्रस्त अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में एक समिति का गठन किया गया.समिति की अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार ने 40 फीसदी से कम दिव्यांगताग्रस्त अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक की सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है. राज्य ने भी इस निर्णय के आलोक में श्रुतिलेखक उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है. दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा के केंद्राधीक्षक द्वारा तैयार किये गये श्रुतिलेखकों के पैनल में से स्वविवेक के आधार पर श्रुतिलेखक चुन सकते हैं या परीक्षा से संबंधित संस्थान से ऐसा अनुरोध कर सकते हैं.इसके लिए परीक्षा नियंत्री संस्थान जिला और प्रमंडल स्तर पर श्रुतिलेखकों का एक पैनल तैयार करेंगे.वहीं, परीक्षा से दो दिन पहले परीक्षार्थी को श्रुतिलेखक से मिलने की अनुमति दे सकेंगे, ताकि दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध कराये गये श्रुतिलेखक की दक्षता का परीक्षण कर सकें.श्रुतिलेखक की योग्यता आयोजित परीक्षा के स्तर से ऊपर के स्तर की नहीं होगी, जबकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या इसके ऊपर की होगी.
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