पटना : आवंटियों से पैसा लेने और फ्लैट समय पर नहीं देने वाले बिल्डरों व निर्माण कंपनियों को रियल इस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी (रेरा) ने अब 31 जनवरी तक का समय दिया है.
रेरा ने 24 जनवरी को राज्य भर के बिल्डरों व रियल इस्टेट कंपनियों को नोटिस जारी कर कहा है कि दो वर्षों के अंदर अपार्टमेंट या अन्य संबंधित निर्माण के सभी तरह के प्रमाणपत्रों को जमा करें. कितने पूरे हुए, कितने बाकी हैं, इसकी जानकारी दें. ऐसा नहीं करने वालों पर रेरा की ओर से कार्रवाई की जायेगी. रेरा के अधिकारियों के अनुसार इस तरह की कार्रवाई आवंटियों को समय पर उनके निर्माण नहीं मिलने, किसी तरह की धोखाधड़ी से बचाने के लिए किया जा रहा है.
दखल-कब्जा प्रमाणपत्र और एग्रीमेंट का ब्योरा : जिन निर्माण एजेंसियों को दो वर्षों में निर्माण कार्य पूरा कर आवंटियों को फ्लैट हैंडओवर करना था, उनको कुल छह तरह के कागजात जमा करने होंगे. सबसे पहले से निर्माण पूरा होने का प्रमाणपत्र (सीसी), दखल- कब्जा प्रमाणपत्र (ओसी), प्रोजेक्ट के लिए खोले गये बैंक खाते में पैसे को किस-किस मद में कब-कब खर्च किया गया. अगर सक्षम प्राधिकार की ओर से दखल-कब्जा का प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है तो सक्षम प्राधिकार को दिये गये आवेदन और सभी रिपोर्ट की प्रति रेरा में जमा करनी होगी. पूर्ण किये गये अपार्टमेंट और फ्लैटों के पंजीकृत एग्रीमेंट की प्रति भी रेरा को देनी होगी.
वाहन पार्किंग, खुले भाग से लेकर सोसाइटी के गठन की देनी होगी जानकारी
विभिन्न तरह के प्रमाणपत्रों के अलावा निर्माण एजेंसी को अपार्टमेंट में ले-आउट प्लान के अनुसार कितना खुला भाग रखा गया है? कितने क्षेत्र में किस-किस वाहनों की पार्किंग रखी गयी है? अब तक सोसाइटी का गठन किया गया है या नहीं? अगर अब तक जिन निर्माण कंपनियों या बिल्डरों ने अपने निर्माण को तय समय में पूरा नहीं किया है, उनको भी रेरा की ओर से मिली विस्तार अवधि का प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा. सभी प्रमाणपत्रों को निर्माण एजेंसी को सीए की तरफ से प्रमाणित करवाकर जमा करना.