हत्या मामले में नीतीश को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Jan 2020 8:52 AM (IST)
विज्ञापन

नयी दिल्ली : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में नीतीश कुमार को आरोपमुक्त करने के पटना हाइकोर्ट के फैसले का सही माना. नीतीश कुमार के खिलाफ निचली अदालत ने 28 साल पुराने हत्या के एक मामले में दिये गये आदेश को मार्च, […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में नीतीश कुमार को आरोपमुक्त करने के पटना हाइकोर्ट के फैसले का सही माना. नीतीश कुमार के खिलाफ निचली अदालत ने 28 साल पुराने हत्या के एक मामले में दिये गये आदेश को मार्च, 2019 में पटना हाइकोर्ट ने रद्द कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ राधा कृष्ण सिंह और रंजन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी.
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए हाइकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. गौरतलब है कि पंडारक के एक गांव में 16 नवंबर, 1991 को बाढ़ संसदीय क्षेत्र के मध्यावधि चुनाव के लिए हुए मतदान के दौरान सीताराम सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.
इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में नीतीश कुमार सहित कुल पांच लोगों को आरोपित बनाया गया था. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नीतीश कुमार सहित दो लोगों को पुलिस ने जांच के बाद आरोपों से मुक्त कर दिया.
इसके बाद 2009 में मृतक के भाई अशोक सिंह ने बाढ़ के एसजीएम के कोर्ट में याचिका दाखिल कर नीतीश कुमार को अभियुक्त बनाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए केस चलाने की अनुमति दे दी थी. लेकिन हाइकोर्ट ने मार्च, 2019 में निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखने का फैसला दिया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










