पटना : चीफ जस्टिस ने एक दिन में रिकॉर्ड 311 मामलों की सुनवाई की

Updated at : 07 Jan 2020 8:48 AM (IST)
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पटना : चीफ जस्टिस ने एक दिन में रिकॉर्ड 311 मामलों की सुनवाई की

पटना : पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल ने सोमवार को रिकाॅर्ड 311 मामलों की सुनवाई की. क्रिसमस व शारदीय अवकाश के बाद सोमवार से हाइकोर्ट खुल गया. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सोमवार को रिकॉर्ड सुनवाई की. इस खंडपीठ ने एक मिनट से […]

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पटना : पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल ने सोमवार को रिकाॅर्ड 311 मामलों की सुनवाई की. क्रिसमस व शारदीय अवकाश के बाद सोमवार से हाइकोर्ट खुल गया. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सोमवार को रिकॉर्ड सुनवाई की. इस खंडपीठ ने एक मिनट से भी कम समय में एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए प्रथम व द्वितीय पाली के 270 मिनट के दौरान 311 मुकदमों की रिकॉर्ड सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ में 343 लोकहित याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. खंडपीठ ने प्रथम पाली में ही दो सौ मुकदमों की सुनवाई कर ली थी. दोपहर बाद 111 मुकदमों पर सुनवाई की. खंडपीठ ने करीब 90 प्रतिशत मुकदमों को निष्पादित कर दिया.
पटना में होर्डिंग पर एक सप्ताह में मांगा जवाब
पटना हाइकोर्ट ने राजधानी पटना के सड़को पर लगाए गए अवैध होर्डिंग व विज्ञापनो को हटाने के लिए दायर किये गए लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम से एक सप्ताह में जबाब तलब किया है. कोर्ट ने कहा कि अगर तय समय के भीतर जबाब नहीं दिया जाता है तो निगम के आयुक्त को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा .
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने मनौर आलम की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
कोर्ट को बताया गया कि सड़क किनारे अवैध होर्डिंग व विज्ञापन लगाए जाने से यातायात प्रभावित होता है और इससे सार्वजनिक सुरक्षा की समस्या खड़ी होती है लेकिन निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है.
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