डिजिटल केस डायरी पर मांगा जवाब, कोर्ट ने पूछा- थानों में क्यों नहीं हो रहा कंप्यूटर से काम
Updated at : 13 Dec 2019 4:54 AM (IST)
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पटना : राज्य भर के पुलिस थानों में केस डायरी को डिजिटल तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से लिखे जाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की है. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट यह जानना चाह रहा है कि इस मामले में अब तक […]
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पटना : राज्य भर के पुलिस थानों में केस डायरी को डिजिटल तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से लिखे जाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की है. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट यह जानना चाह रहा है कि इस मामले में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने अधिवक्ता ओम प्रकाश द्वारा इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जिन थानों में कंप्यूटर लगाये गये हैं उसकी स्थिति क्या है. थानों में लगाये गये कंप्यूटर से काम क्यों नहीं हो रहा है. नौ जनवरी को फिर सुनवाई की जायेगी.
उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं देने पर हाइकोर्ट नाराज
पटना. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी ) द्वारा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदान का उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराने पर पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है.
कोर्ट ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति से छह सप्ताह में इस संबंध में जवाब मांगा है. वेटरन फोरम द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया गया. कोर्ट ने सभी विवि के कुलपति से कहा है की यूजीसी द्वारा कितना पैसा दिया गया और कितना इस्तेमाल किया गया है इसकी जानकारी अगली सुनवाई पर कोर्ट को दी जाये.
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