हाइकोर्ट ने जेलों पर मांगी रिपोर्ट
Updated at : 11 Dec 2019 5:32 AM (IST)
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पटना : हाइकोर्ट ने जेल आइजी को राज्य की सभी जेलों के संबंध में विस्तृत जानकारी 16 दिसंबर तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने जेल आइजी को कहा की वह एक शपथपत्र दायर कर बताएं कि राज्य में कितने जेल हैं, किस जेल में कितने कैदियों को रखे जाने की […]
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पटना : हाइकोर्ट ने जेल आइजी को राज्य की सभी जेलों के संबंध में विस्तृत जानकारी 16 दिसंबर तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने जेल आइजी को कहा की वह एक शपथपत्र दायर कर बताएं कि राज्य में कितने जेल हैं, किस जेल में कितने कैदियों को रखे जाने की क्षमता है और कितने कैदी वर्तमान में रह रहे हैं.
जेलों में मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति है. किन किन जेलों में अस्थायी तौर पर डॉक्टरों के नियुक्ति की गयी है और किन-किन जेलों में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है. जेलों के बाहर और भीतर सुरक्षा संबंधी क्या-क्या उपाय किये गये हैं.
कितने सीसीटीवी कैमरे किन-किन जेलों में लगे हैं, उन में कितने कार्यरत हैं और कितने बंद पड़े हैं, कोर्ट ने इसकी पूरी जानकारी अगली सुनवाई 16 दिसंबर को पेश करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने प्रमोद कुमार सिंह द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
लोहार जाति को एसटी में रखे जाने के मामले में केंद्र को नोटिस
पटना. पटना हाइकोर्ट ने राज्य में लोहार जाति को पिछड़ी जाति से अलग कर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाये जाने संबंधी सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है.
जस्टिस दिनेश कुमार सिंह और जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि 2016 में लोहार जाति को पिछड़ी जाति की श्रेणी से हटा कर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया. इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया जा चुका है. मामले पर अगली सुनवाई 16 जनवरी, 2020 को की जायेगी.
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