72 नर्सिंग होम, 74 पैथोलैब व 73 डेंटल क्लिनिक होंगे बंद, मेडिकल कचरा प्रबंधन नहीं करने पर की गयी कार्रवाई
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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पटना : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने पटना जिले की कुल 219 अस्पताल इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया है. इनमें 72 नर्सिंग होम, 74 पैथोलैब या डाइग्नोस्टिक सेंटर और 73 डेंटल क्लिनिक हैं. प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बताया कि जीव-चिकित्सा अशिष्ट प्रबंधन नियमावली- 2016 के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर इन […]
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पटना : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने पटना जिले की कुल 219 अस्पताल इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया है. इनमें 72 नर्सिंग होम, 74 पैथोलैब या डाइग्नोस्टिक सेंटर और 73 डेंटल क्लिनिक हैं. प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बताया कि जीव-चिकित्सा अशिष्ट प्रबंधन नियमावली- 2016 के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर इन मेडिकल इकाइयों को अप्रैल से अगस्त के बीच नोटिस दिया गया था.
नोटिस के अनुसार मेडिकल इकाइयों को कचरा नष्ट करने की व्यवस्था कर 15 दिनों बीच जवाब देना था, मगर इन एजेंसियों ने मेडिकल वेस्ट के निष्पादन की व्यवस्था नहीं की और जवाब भी नहीं दिया. इसके बाद पर्षद ने यह सख्त आदेश जारी किया है. पटना के सिविल सर्जन को कहा है कि तत्काल इन नर्सिंग होम या अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाये.
इसके साथ ही बिजली कंपनी को इन संस्थानों के कनेक्शन भी काटने का निर्देश दिया है. पर्षद ने डीएम कुमार रवि को पत्र लिख कर अपने निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है. साथ ही पर्षद की ओर से कहा गया है कि जो लोग अपनी मेडिकल इकाई नहीं बंद करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दिया निर्देश
सिविल सर्जन के अलावा जिलाधिकारी को आदेश की प्रति भेजकर कार्रवाई का किया आग्रह
बिजली कंपनी को इन संस्थानों के कनेक्शन भी काटने का निर्देश
नर्सिंग होम या अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाये
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज भी शामिल
प्रदूषण बोर्ड के नियम नहीं पालने करने वालों में कदमकुआं स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, बुद्ध मूर्ति स्थित राजकीय तिब्बती कॉलेज जैसे सरकारी चिकित्सा संस्थान भी हैं.
15 दिनों के भीतर बंद कराने का निर्देश
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश की प्रति पटना जिले के सिविल सर्जन को देते हुए उक्त स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन 15 दिनों के अंदर बंद कराने का आदेश दिया गया है. साथ ही ऐसे नर्सिंग होम में इलाज करा रहे मरीजों की चिकित्सा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया है. इसके अलावा आदेश की प्रति साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को भेजते हुए, उन्हें ऐसे चिकित्सा संस्थानों के विद्युत आपूर्ति रोकने का अनुरोध किया गया है.
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