पटना में जलप्रलय : पानी में डूबे वाहन को स्टार्ट किया तो नहीं मिलेगा क्लेम
Updated at : 05 Oct 2019 8:08 AM (IST)
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सुबोध कुमार नंदन पटना : पिछले दिनों हुई बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में भारी जलजमाव हो गया. इसके कारण हजारों की संख्या में कार और बाइक पानी की भेंट चढ़ गये. अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. लेकिन वाहन मालिकों के लिए यह समय काफी परेशानी से भरा है. बहुत से […]
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सुबोध कुमार नंदन
पटना : पिछले दिनों हुई बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में भारी जलजमाव हो गया. इसके कारण हजारों की संख्या में कार और बाइक पानी की भेंट चढ़ गये.
अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. लेकिन वाहन मालिकों के लिए यह समय काफी परेशानी से भरा है. बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि बाढ़ में उनके वाहन को क्षति पहुंचने पर उनका मोटर इंश्योरेंस उनकी कैसे मदद करेगा. इंश्योरेंस कंपनियां आपको इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने में सहायता कर सकती हैं.
इस संबंध में न्यू ओरियंटल इंश्योरेंस के शाखा प्रबंधक सुजीत कुमार वर्मा ने बताया कि जिनकी कार-बाइक का फुल इंश्योरेंस (पैकेज) होता है, उनके पास आपदा कवर रहता है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले बीमाधारक को आपदा से हुई क्षति का कवर नहीं मिलेगा. उन्होंने बताया कि बीमाधारक पानी निकलने के बाद गैराज में गाड़ी लाकर मैकेनिक से वाहन में हुई क्षति का आकलन करा संबंधित बीमा कंपनी से क्लेम करना होगा.
वर्मा ने बताया कि घर से गाड़ी को उठाकर लाने का भी खर्च बीमा कंपनी देती है. पानी में डूबे वाहन को किसी भी परिस्थिति में चालू करने का प्रयास नहीं करना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं, तो बीमा कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है. उन्होंने बताया कि बाढ़ जैसे हालात से हुई गाड़ी की क्षति को बीमा कंपनी पूर्ति करेगी. चाहे इंजन खराब होने या गाड़ी के इंटीरियर या फिर रंगा-रोगन को हर नुकसान की क्षति पूर्ति बीमा कंपनी करेगी.
क्षति की सूचना जल्द बीमा कार्यालय में दें
दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के वरीय अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि क्षति होने की सूचना जल्द से जल्द पास के बीमा कार्यालय में देनी चाहिए.
उसके बाद कंपनी सर्वेयर की नियुक्ति करेगी, जो क्षतिग्रस्त वाहन का निरीक्षण कर हानि का आकलन करेगा. रिपेयरिंग में जो खर्च होगा. पार्ट्स और अन्य सामान का कैशमेमो और मैकेनिक का बिल जमा करना होता है. साथ ही बैंक का विवरण भी देना होता है, जिसमें आॅफिस द्वारा क्लेम अमाउंट एनइएफटी से भुगतान होगा.
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