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पटना : दोबारा एक फैक्टरी में नहीं करेंगे निरीक्षण

24 घंटे के भीतर रिपोर्ट नहीं देने पर मांगा जायेगा स्पष्टीकरण अकेले निरीक्षण पर भी लगी रोक पटना : श्रम कानून में बदलाव के बाद श्रम संसाधन विभाग, बिहार ने फैक्टरी इंस्पेक्टरों को निर्देश दिया है कि जिस फैक्टरी में वह निरीक्षण करने जायेंगे. सबसे पहले संबंधित जगह पर छापेमारी के लिए एक टीम बनायी […]

24 घंटे के भीतर रिपोर्ट नहीं देने पर मांगा जायेगा स्पष्टीकरण
अकेले निरीक्षण पर भी लगी रोक
पटना : श्रम कानून में बदलाव के बाद श्रम संसाधन विभाग, बिहार ने फैक्टरी इंस्पेक्टरों को निर्देश दिया है कि जिस फैक्टरी में वह निरीक्षण करने जायेंगे.
सबसे पहले संबंधित जगह पर छापेमारी के लिए एक टीम बनायी जायेगी. पदाधिकारी निरीक्षण के लिये फैक्टरी में संयुक्त रूप से टीम के साथ जायेंगे. किसी भी हाल में अकेले जाने की अनुमति नहीं होगी. निरीक्षण के बाद 24 घंटे के भीतर टीम विभाग को रिपोर्ट सौंप देगी और रिपोर्ट को ऑनलाइन करेगी. साथ ही दोबारा से उस फैक्टरी में वह पदाधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं जायेंगे जिन्होंने रिपोर्ट को ऑनलाइन किया है.
पदाधिकारी को देना होगा जवाब
जवाब संतोषजनक नहीं होने पर टीम में शामिल सभी पर कार्रवाई की जायेगी.
: विभाग ने सख्ती से सभी फैक्टरी इंस्पेक्टरों को निर्देश दिया है कि निरीक्षण करने के बाद 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट को ऑनलाइन कर दे. वरना, संबंधित पदाधिकारियों से विभाग स्पष्टीकरण की मांग करेगा और जवाब संतोषजनक नहीं होने पर संयुक्त रूप से टीम में शामिल सभी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी.
यह मिलीं फैक्टरी को सुविधाएं
ऑनलाइन रिटर्न भर सकेंगे. निबंधन के लिये ऑनलाइन आवेदन करना है. n निबंधन होने के बाद दोबारा 10 साल बाद करना होगा रजिस्ट्रेशन. पहले यह हर साल पांच वर्षों में करना होता था.
फैक्टरी इंस्पेक्टर जहां एक बार निरीक्षण कर लेंगे, वहां रिपोर्ट देने के बाद दोबारा से निरीक्षण के लिए नहीं जायेंगे.
विजय कुमार सिन्हा, मंत्री, श्रम संसाधन मंत्री

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