पटना : नियोजित शिक्षकों की वरीयता निर्धारित

Updated at : 23 Jul 2019 9:26 AM (IST)
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पटना : नियोजित शिक्षकों की वरीयता निर्धारित

पटना : शिक्षा विभाग ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण कर दिया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत 26 सितंबर 2017 के विभागीय आदेश को निरस्त करते हुए उक्त नियमावली के नियम आठ क के तहत नियोजित शिक्षकों के वरीयता निर्धारण किया […]

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पटना : शिक्षा विभाग ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण कर दिया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत 26 सितंबर 2017 के विभागीय आदेश को निरस्त करते हुए उक्त नियमावली के नियम आठ क के तहत नियोजित शिक्षकों के वरीयता निर्धारण किया गया है. प्रशिक्षित शिक्षक व अप्रशिक्षित शिक्षक में प्रशिक्षित शिक्षक वरीय होंगे.
कई तरीकों से होगा वरीयता का निर्धारण : वरीयता का निर्धारण संबंधित नियोजन ईकाई अंतर्गत नियोजन की तिथि व प्रशिक्षण योग्यता प्राप्ति की तिथि जो बाद में हो के आधार पर निर्धारित किया जाएगा.दो शिक्षकों के बीच समान विषय के शिक्षक की स्थिति में मेधा सूची में जो शिक्षक उपर होंगे वे वरीय होंगे.यदि दो शिक्षक अलग-अलग विषय के होंगे तो जन्म तिथि जिनकी पहले होगी वे वरीय होंगे.
जन्म तिथि के समान होने पर अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आएगा वे वरीय होंगे. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर उच्च माध्यमिक शिक्षक व प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक में प्रशिक्षित शिक्षक वरीय होंगे,परंतु प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की तिथि को यदि प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक जिनकी स्नातकोत्तर की योग्यता तथा कार्यकाल की अवधि दोनों चार साल पूर्ण हो चुकी हो उनकी वरीयता समान होगी. इसके बावजूद यदि कोई आपसी वरीयता का मामला उत्पन्न होने पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा. माध्यमिक शिक्षक व स्नातकोत्तर के शिक्षक के पहले दो साल की अवधि को परीक्ष्यमान अवधि मानते हुए उक्त वरीयता का लाभ प्रथम दो वर्षों के लिए देय नहीं होगा.इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है.
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