पटना : बिना लाइसेंस के हॉलमार्क के एक करोड़ के गहने जब्त
Author Prabhat khabar digital desk
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ओम गोल्ड हाउस व मोहित ज्वेलर्स में छापे पटना : भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मंगलवार को बाकरगंज स्थित ओम गोल्ड हाउस और मोहित ज्वेलर्स के यहां छापेमारी की गयी. छापेमारी के दौरान लगभग एक करोड़ रुपये के गहने जब्त किये गये. छापेमारी की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. कई ज्वेलर्स अपनी दुकान बंद कर […]
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ओम गोल्ड हाउस व मोहित ज्वेलर्स में छापे
पटना : भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मंगलवार को बाकरगंज स्थित ओम गोल्ड हाउस और मोहित ज्वेलर्स के यहां छापेमारी की गयी. छापेमारी के दौरान लगभग एक करोड़ रुपये के गहने जब्त किये गये. छापेमारी की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया.
कई ज्वेलर्स अपनी दुकान बंद कर चलते बने. छापेमारी के दौरान ओम गोल्ड हाउस में 120 आइटम और मोहित ज्वेलर्स के यहां 65 गहने बगैर लाइसेंस के हॉलमार्क लगे पाये गये. छापेमारी के दौरान साक्ष्य के तौर पर कुछ सोने के गहनों को सील कर छापामार दल के सदस्यों द्वारा ले जाया गया एवं अन्य हॉलमार्क लगे आभूषणों को सील कर दुकानदारों की अभिरक्षा में रख दिया गया है. अाधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता को यह सूचना मिली थी कि पटना के कुछ गैर लाइसेंसी ज्वेलर्स द्वारा नकली हॉलमार्किंग के स्वर्णाभूषणों की अनधिकृत बिक्री की जा रही है.
इस पर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के उपमहानिदेशक केसीएस बिष्ट के निर्देश पर पटना शाखा कार्यालय के प्रमुख एमके प्रामाणिक द्वारा तीन छापामार दलों का गठन किया गया. छापेमारी में स्थानीय पुलिस भी शामिल थी. एमके प्रामाणिक ने बताया कि वैध निबंधन के बगैर हॉलमार्क आभूषणों की बिक्री, प्रदर्शन एवं भंडारण गैर कानूनी है, जिसके लिए न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर इसमें एक वर्ष की सजा या कम-से-कम एक लाख रुपये का जुर्माना, जो आभूषणों के कीमत का पांच गुणा तक हो सकता है, या दोनों (सजा एवं जुर्माना) का प्रावधान है.
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