पटना : गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का विधेयक विधानमंडल से पास
Updated at : 19 Feb 2019 7:03 AM (IST)
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पटना : बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से सोमवार को सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने से संबंधित सवर्ण आरक्षण विधेयक-2019 पास हो गया. विधानसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि संविधान में 124वें संशोधन के तहत धारा 15 और 16 में संशोधन करते हुए आर्थिक […]
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पटना : बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से सोमवार को सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने से संबंधित सवर्ण आरक्षण विधेयक-2019 पास हो गया.
विधानसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि संविधान में 124वें संशोधन के तहत धारा 15 और 16 में संशोधन करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी है. इसी के अनुरूप राज्य सरकार भी ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गरीब सवर्णों को राज्य की सभी सरकार नौकरियों या नियुक्तियों के अलावा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में 10%आरक्षण देने जा रही है. यह व्यवस्था एससी, एसटी, अति पिछड़ा, पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वर्तमान में समेकित रूप से मिले रहे 50% आरक्षण के अतिरिक्त की गयी है.
सदन कार्यवाही शुरू होते ही राजद के सभी विधायकों ने वेल में पहुंच कर मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग करते हुए हंगामा शुरू दिया. शोरगुल के बीच ही सीएम ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि आश्चर्य है कि विपक्ष के लोग किस बात के लिए हंगामा कर रहे हैं.
आज तक इन्होंने जो कहा है, उसका उलटा असर ही इन पर पड़ा है. जो विरोध कर रहे हैं, उनमें आधे से ज्यादा की सहमति इस विधेयक को पास करने में है. लेकिन रांची से आदेश आ गया है, तो ये मजबूरी में क्या करते. मुख्यमंत्री ने कटाक्ष किया, बोलते रहें, मस्त रहें.
वर्तमान 50% आरक्षण के अतिरिक्त होगी यह व्यवस्था
सीएम ने कहा कि वर्तमान में राज्य में एससी के लिए 16%, एसटी के लिए एक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. यह मिलाकर 50 फीसदी होता है. इसमें बिना कोई छेड़छाड़ किये 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है. इस विधेयक पर विपक्षी दल के कई सदस्यों ने संशोधन भी पेश किया, जो अस्वीकृत हो गया.
सीओ के स्तर से बना आय प्रमाणपत्र मान्य होगा
नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही इससे संबंधित नियम और रोस्टर तैयार कर लिया जायेगा. 10% का जो नया रोस्टर बनेगा, वह भी पहले से मिल रहे 50% के आरक्षण के अतिरिक्त बनेगा. तमाम नियम बनाने के बाद यह जल्द ही नोटिफाइड किया जायेगा, जिसके बाद यह पूरी तरह से लागू होगा. सीओ के स्तर से बना आय प्रमाणपत्र मान्य होगा.
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