पटना : 23 और पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई, हो रही जांच
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
पटना पुलिस लाइन उपद्रव मामला पटना : पटना पुलिस लाइन उपद्रव मामले में 23 और पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई जनवरी के अंत तक हो सकती हैै. वे या तो अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये जा सकते हैं या फिर बर्खास्तगी की कार्रवाई हो सकती है. उक्त 23 पुलिसकर्मी फिलहाल निलंबित हैं और इनके खिलाफ विभागीय जांच चल […]
विज्ञापन
पटना पुलिस लाइन उपद्रव मामला
पटना : पटना पुलिस लाइन उपद्रव मामले में 23 और पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई जनवरी के अंत तक हो सकती हैै. वे या तो अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये जा सकते हैं या फिर बर्खास्तगी की कार्रवाई हो सकती है.
उक्त 23 पुलिसकर्मी फिलहाल निलंबित हैं और इनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है. जोनल आइजी नैय्यर हसनैन खां ने सोमवार को जांच की समीक्षा की और पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द-से-जल्द इस मामले पर माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट दें.
उक्त पुलिसकर्मियों को पूर्व एसएसपी मनु महाराज की रिपोर्ट के आधार पर निलंबित किया गया था. इन पुलिसकर्मियों की हंगामे के दौरान संलिप्तता पायी गयी थी. एसएसपी ने पूरे मामले की जांच की थी और यह पाया कि उक्त पुलिसकर्मियों में कुछ ने हंगामा करने वालों को उकसाया, तो कुछ पुलिसकर्मियों ने हंगामा को रोकने की कोशिश तक नहीं की.
जनवरी के अंत तक फाइनल रिपोर्ट
जोनल आइजी नैय्यर हसनैन खां ने बताया कि जनवरी के अंत तक फाइनल रिपोर्ट मांगी गयी है. उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी.
विदित हो कि दाे नवंबर, 2018 को ट्रेनी कांस्टेबल सविता पाठक की बीमारी से मौत होने के बाद आक्रोशित सिपाहियों ने पटना पुलिस लाइन में जम कर हंगामा किया था. इस दौरान कई पुलिस पदाधिकारियों पर हमला किया था और तोड़-फोड़ की गयी थी. इस मामले में 180 ट्रेनी कांस्टेबल को आरोपित बनाया गया था और उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया था.
प्रशिक्षु कांस्टेबल को नहीं मिलेगी राहत : हंगामे के बाद प्राथमिकी में आरोपित कुछ ट्रेनी कांस्टेबल ने अपनी संलिप्तता नहीं होने का आवेदन एसएसपी को दिया था. लेकिन, जांच के बाद उनका दिया गया पक्ष सही नहीं निकला. फिलहाल इस मामले का सुपरविजन सिटी एसपी मध्य कर रहे हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन