मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड : CBI ने सभी आरोपीओं के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र, पत्नी और बेटा तलब

Updated at : 19 Dec 2018 5:51 PM (IST)
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मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड : CBI ने सभी आरोपीओं के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र, पत्नी और बेटा तलब

नयी दिल्ली/पटना :मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड मामले में बड़ी खबर आ रही है. कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ-साथ अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. सीबीआइ ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में सभी अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है. इससे पहले पुलिस ने ब्रजेश […]

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नयी दिल्ली/पटना :मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड मामले में बड़ी खबर आ रही है. कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ-साथ अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. सीबीआइ ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में सभी अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है. इससे पहले पुलिस ने ब्रजेश ठाकुर समेत 11 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. वहीं इस केस के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और बेटे को ईडी ने नोटिस जारी किया है. ब्रजेश ठाकुर के बेटे को पूछताछ के लिए ईडी ने 24 दिसंबर और पत्नी से पूछताछ के लिए 26 दिसंबर को तलब किया है. दोनों से पटना के ईडी कार्यालय में पूछताछ होगी.

इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 12 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन हिंसा मामले में आरोप पत्र तैयार है. लेकिन, जांच एजेंसी चर्चा कर रही है कि एक समेकित आरोप पत्र दाखिल किया जाये या फिर प्रत्येक पीड़ित के मामले में अलग-अलग आरोप पत्र हो. न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ को जांच ब्यूरो ने इस संबंध में चर्चा के बारे में बताया क्योंकि इसमें कुछ अलग पीड़ित और गवाह भी हैं. जांच एजेंसी ने कहा कि वह इस बारे में जल्द ही निर्णय लेगी.

गौरतलब हो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में रह रही 44 लड़कियों में 42 की मेडिकल जांच कराए जाने पर उनमें से 34 के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो चूकी है. मुंबई की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की ‘कोशिश’ टीम की सोशल ऑडिट रिपोर्ट में यह मामला सामने आया था. करीब 100 पेज की सोशल ऑडिट रिपोर्ट को टीम ने 26 मई को बिहार सरकार, पटना और जिला प्रशासन को भेजा. इसके बाद बालिका गृह से 46 किशोरियों को 31 मई को मुक्त कराया गया. इनको पटना, मोकामा और मधुबनी के बालिका गृह में भेजा गया. बालिका गृह का संचालन कर रही एनजीओ के लोग बच्चियों के साथ रेप करते थे. इस कांड में नेताओं की भागीदारी की बात भी सामने आई थी.

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