पटना : गति नियंत्रक उपकरण के बारे में जानकारी दर्ज करना अनिवार्य
Author Prabhat khabar digital desk
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परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ को लिखा पत्र सॉफ्टवेयर वाहन फोर में दर्ज नहीं हो रही जानकारी पटना : वाहनों में लगनेवाले गति नियंत्रक उपकरण के बारे में पूरी जानकारी सॉफ्टवेयर वाहन फोर में दर्ज करना अनिवार्य है. परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ को वाहन फोर में दर्ज कराने के संबंध में पत्र लिखा है. […]
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परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ को लिखा पत्र
सॉफ्टवेयर वाहन फोर में दर्ज नहीं हो रही जानकारी
पटना : वाहनों में लगनेवाले गति नियंत्रक उपकरण के बारे में पूरी जानकारी सॉफ्टवेयर वाहन फोर में दर्ज करना अनिवार्य है. परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ को वाहन फोर में दर्ज कराने के संबंध में पत्र लिखा है.
विभाग को जानकारी मिली की गति नियंत्रक उपकरण लगानेवाली कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची जानकारी के अभाव में वाहन फोर में दर्ज नहीं हो रहा है. जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर वाहनों में लगाये गये नियंत्रक उपकरण की पूरी जानकारी एजेंसीवार रिपोर्ट की मांग होती है. ऐसी स्थिति में वाहनों में लगनेवाले गति नियंत्रक उपकरण से संबंधित जानकारी वाहन फोर में दर्ज होना अनिवार्य है. राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी डीटीओ को इस संबंध में निर्देश जारी किया है.
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