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बालू के ई-चालान मामले में राज्य सरकार से 12 फरवरी तक जवाब-तलब
पटना : राज्य के कुछ बालू व्यवसायियों को ई-चालान नहीं दिये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी. जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने इस मामले को लेकर […]
पटना : राज्य के कुछ बालू व्यवसायियों को ई-चालान नहीं दिये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है.
मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी. जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने इस मामले को लेकर दायर 13 रिट याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बालू के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण खरीद-बिक्री को समाप्त करने के उद्देश्य से नई बालू नीति, 2017 बनायी थी. सरकार द्वारा बनायी गयी नयी नीति का बालू घाटों के बंदोबस्तधारी खनन व्यवसायियों ने विरोध करते हुए पटना हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं दायर की थी.
उसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार की नयी बालू नीति पर रोक लगा दिया था. पटना हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायी थी. वहां भी उच्चतम न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया था.
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