मसौढ़ी : कादिरगंज थाना के खादिरपुर गांव की 20 वर्षीया दिव्यांग युवती के साथ पांच दिनों के भीतर युवक व अधेड़ द्वारा बारी-बारी से शादी कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का मामला प्रकाश में आया है. युवती की सूचना पर उसके परिजनों ने धनरूआ पुलिस की मदद से उसे अधेड़ के कब्जे से मुक्त कराया. इधर, युवती द्वारा इस संबंध में शुक्रवार को कादिरगंज थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गयी है.
मिली जानकारी के मुताबिक कादिरगंज थाना के खादिरपुर गांव की दिव्यांग युवती के पिता का जहानाबाद के काको-पाली थाना के महादेवपुर गांव के ब्रजकिशोर के साथ दोस्ती थी और वह अक्सर ब्रजकिशोर के घर जाया करता था. ब्रजकिशोर की सलाह पर बीते साल 16 दिसंबर को युवती के पिता ने अपनी पुत्री की शादी धनरूआ थाना के धनरूआ मठ ग्रामवासी अरुण कुमार उर्फ गांविंद के साथ हिलसा मंदिर में कर दी. शादी के बाद अरुण उसे पटना स्थित एक भाड़े के मकान में ले गया. वहां दो दिनों तक युवती को अपनी पत्नी के रूप में रखने के बाद अगले दिन यह बहाना कर कि उक्त भाड़े का मकान परिवार रखने लायक नहीं है उसे उसके मायके पहुंचा दिया.
बीते साल 21 दिसंबर को अरुण उसे अपना घर ले जाने के बहाने उसे मायके से ले आया और अपने गांव के पांच बच्चियों के पिता चंद्रिका यादव से गांव के ही एक मंदिर में सिंदूर दिलवा उससे उसकी शादी करा दी. बताया जाता है कि चंद्रिका यादव को अपनी पहली पत्नी से कोई पुत्र नहीं था और इस कारण उसने उससे शादी कर ली व उसे अपने घर ले जाकर तीन दिनों तक उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया . इधर, युवती ने किसी प्रकार अपने साथ घटी इस घटना की जानकारी पिता व अन्य परिजनों को दी. इसके बाद जब उसके पिता ने चंद्रिका यादव के घर पहुंच उससे मिलने का प्रयास किया, तो चंद्रिका यादव ने उसे मिलने नहीं दिया. बाद में युवती के पिता धनरूआ थाना पहुंचे और अपनी पुत्री को मुक्त कराने की गुहार लगायी.
बाद में धनरूआ पुलिस ने युवती को चंद्रिका के घर से मुक्त करा उसे उसके पिता को सौंप दिया. इधर, युवती ने शुक्रवार को कादिरगंज थाना में अरुण कुमार, चंद्रिका यादव, ब्रजकिशोर व चंद्रिका यादव की दो पुत्रियों समेत आठ के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी. इस बीच पुलिस ने बताया कि दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के आलोक में आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन फिलहाल सभी आरोपित फरार बताए जाते हैं.
महिला ने किया भगाने की घटना से इन्कार
मसौढ़ी : धनरूआ थाना के नसरतपुर गांव से करीब डेढ़ साल पूर्व कथित रूप से अगवा 40 वर्षीया महिला का बयान शुक्रवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के मुंसिफ सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में धारा-164 के तहत दर्ज कराया गया. अपने बयान में महिला ने खुद का किसी के द्वारा ले भगाने की घटना से इन्कार कर दिया. उसने बताया कि उसके पति ने पांच शादियां कर रखी हैं, जिसमें से उसने दो पत्नियों को मार डाला है . उसके साथ भी उसका पति मारपीट करता था और इस भय से वह अपनी ससुराल से चली गयी थी और फिलहाल वह अपनी बहन के घर पर ही रहती है. उसने अदालत को बताया कि 10-15 दिन पूर्व उसे इस प्राथमिकी की जानकारी हुई और वह खुद थाना आयी व न्यायालय में अपना बयान दे रही हूं . युवती द्वारा अपनी बहन के घर जाने की इच्छा जताने पर न्यायालय के आदेश से पुलिस ने उसे उसकी बहन को सौंप दिया.