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फिल्म ''राम-लीला'' को लेकर निचली अदालत में दायर मामला निरस्त करने की याचिका पर हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

Updated at : 26 Jul 2017 6:20 PM (IST)
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फिल्म ''राम-लीला'' को लेकर निचली अदालत में दायर मामला निरस्त करने की याचिका पर हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

पटना : बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के विरुद्ध निचली अदालत में दायर आपराधिक मामले को निरस्त किये जाने की मांगवाली याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. न्यायमूर्ति एस कुमार की एकलपीठ ने संजय लीला भंसाली एवं अन्य […]

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पटना : बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के विरुद्ध निचली अदालत में दायर आपराधिक मामले को निरस्त किये जाने की मांगवाली याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. न्यायमूर्ति एस कुमार की एकलपीठ ने संजय लीला भंसाली एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी की.

क्या है मामला

वर्ष 2013 में संजय लीला भंसाली कृत ‘राम-लीला’ प्रदर्शित हुई थी. इस फिल्म के विरुद्ध अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत होने का आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मामला दायर कर दिया. निचली अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर सहित छह लोगों के विरुद्ध संज्ञान ले लिया. इसके विरुद्ध संजय लीला भंसाली एवं अन्य ने पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में दायर मामले को निरस्त करने की मांग की. हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 14 मई, 2014 को निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी.

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