पटना : बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और शराब कंपनियों के स्टॉक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है. जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने उन कंपनियों को शराब के पुराने स्टॉक को देश के किसी अन्य राज्य में निर्यात करने और भेजने की छूट दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शराब कंपनियों के राहत की सांस ली है. सूत्रों के मुताबिक कोर्ट के इस फैसले के बाद विभिन्न शराब कंपनियों के उन मालिकों को काफी राहत मिली है, जिनका ज्यादातर स्टॉक बिहार में अटका पड़ा है.
आज सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि शराब बनाने में प्रयोग होने वाले कच्ची शराब को नष्ट किया जायेगा, लेकिन गोदाम में पड़ी पुरानी शराब को उसके निर्माता बिहार से बाहर अन्य राज्य में सप्लाई कर सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए शराब मालिकों को तेरह जुलाई तक का वक्त दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शराब कंपनियों के मालिक तेरह जुलाई तक अपने स्टॉक को किसी और राज्य में निर्यात कर दें.
ज्ञात हो कि इससे पूर्व बिहार के गोदामों में भारी मात्र में रखी दो सौ करोड़ की शराब के स्टॉक के मामले में बिहार सरकार ने विरोध किया था. बिहार सरकार की अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट ने कहा था कि 31 गोदामों में करीब 2 करोड़ 80 लाख बोतलें रखी हुई हैं, जिनमें से सिर्फ 10लाख बोतलों को ही निकाला गया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई के पहले वह अपने स्टॉक को वहां से हटा लें, वरना उन्हें आगे और वक्त नहीं दिया जायेगा.
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