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बिहार में शराब मामले में कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन मामलों में बाइक नहीं होगी जब्त..

Updated at : 02 Feb 2024 12:34 PM (IST)
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बिहार में शराब मामले में कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन मामलों में बाइक नहीं होगी जब्त..

बिहार में शराब मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बाइक पर सवार किसी व्यक्ति के पास से अगर शराब जब्त की गयी हो तो ऐसे मामले में बाइक की जब्ती को लेकर अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया है.

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बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. वर्तमान नियम के मुताबिक अगर किसी दोपहिया वहन पर भी बैठे व्यक्ति के पास से शराब की जब्ती की जाती है तो उस वाहन को जब्त कर लिया जाता है. लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने एक अहम फैसले दिया है. ऐसे मामले में बाइक चालक व पीछे बैठा व्यक्ति के पास अगर शराब बरामद होता है तो ऐसे मामले में बाइक चालक व पीछे बैठा व्यक्ति का नहीं हो और वह शराब छुपाकर ले जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी जब्त नहीं होगी.

पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना हाइकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले से यह कहा है कि यदि एक मोटर साइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति अलग से किसी बैग में शराब छुपा के ले जा रहा है और वह गाड़ी न तो चलाने वाले की है और न ही पीछे बैठ शराब छुपा के ले जाने वाले व्यक्ति की तो ऐसी स्थिति में उक्त मोटरसाइकल को बिहार के शराबबंदी कानून के तहत जब्ती कर राज्यसात नहीं किया जा सकता .

गोपालगंज का मामला, 1 लाख जुर्माना देने का आदेश

गोपालगंज में एक महिला के नाम से पंजीकृत मोटर साइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति के बैग से 13 लीटर शराब पाए जाने के कारण अवैध तरीके से उस मोटर साइकिल को जब्त किए जाने को हाइकोर्ट ने गलत और अवैध करार दिया है. कोर्ट ने गोपालगंज के जिलाधिकारी और समाहर्ता को आदेश दिया की वह उक्त मोटरसाइकिल के मालिक को बतौर मुआवजा एक लाख रुपए अगले 10 दिनों के अंदर भुगतान करे . न्यायमूर्ति पी बी बजंथ्री एवम न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने मोटरसाइकिल की मालकिन सुनैना की ओर से दायर रिट याचिका को मंजूर करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया .

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गोपालगंज में शराब तस्करी के मामले और कार्रवाई

बता दें कि  गोपालगंज में यूपी से भी शराब की खेप लेकर तस्कर आते हैं. पुलिस लगातार इस ओर कार्रवाइ भी करती रही है. जिले के बरौली थाने की पुलिस ने अलग – अलग स्थानों से 383 लीटर शराब बरामद करने के साथ एक कार व दो तस्करों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्त में आये दोनों तस्कर बड़हरिया के सम्पत कुमार और बुलेट कुमार बताये गये हैं. इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष जयहिन्द यादव ने बताया की गुप्त सूचना मिली कि सिवान की तरफ से दो शराब तस्कर कार से शराब लेकर आ रहे हैं. सूचना मिलते ही सिवान-सरफरा मुख्य पथ पर बखरौर पचपटिया गांव के समीप घेराबंदी कर वाहनों की सघन जांच की गयी. जांच के दौरान एक कार से 108 लीटर बंटी-बबली शराब बरामद किया गया. साथ ही दोनों तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं दूसरी तरफ गुप्त सूचना के आधार पर सुरवल चवर में छापेमारी कर 275 लीटर विदेशी शराब बरामद की गईं.

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ThakurShaktilochan Sandilya

लेखक के बारे में

By ThakurShaktilochan Sandilya

डिजिटल मीडिया का पत्रकार. प्रभात खबर डिजिटल की टीम में बिहार से जुड़ी खबरों पर काम करता हूं. प्रभात खबर में सफर की शुरुआत 2020 में हुई. कंटेंट राइटिंग और रिपोर्टिंग दोनों क्षेत्र में अपनी सेवा देता हूं.

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