ePaper

BPSC अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट ने दिया झटका, दोबारा नहीं होगी 70वीं पीटी परीक्षा

Updated at : 28 Mar 2025 3:29 PM (IST)
विज्ञापन
पटना हाई कोर्ट

पटना हाई कोर्ट

BPSC अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट से शुक्रवार को तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अभ्यर्थियों की दोबारा 70वीं पीटी परीक्षा कराने की मांग को खारिज कर दिया.

विज्ञापन

BPSC : 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा मामले में आज (शुक्रवार) को पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट के फैसले से अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आयोग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दोबारा 70वीं पीटी परीक्षा कराने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सभी रिट याचिकाएं खारिज करते हुए. आयोग को बाकी प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी.

जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सुनाया फैसला

जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने पप्पू कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की. जनहित याचिका समेत सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था. अब कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया. ये उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा झटका है, जो परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर रहे थे.

19 मार्च को हुई थी सुनवाई

19 मार्च को पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की गई थी. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी 6 याचिकाओं पर सुनवाई की थी. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

70वीं पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी

बता दें, 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है. इस परीक्षा पर अभ्यर्थी लगातार धांधली का आरोप लगा रहे हैं. परीक्षा व्यवस्था पर कई सवाल भी उठाए गए हैं. 13 दिसंबर 2024 को बिहार के अलग-अलग जिलों में 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी. पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर असामाजिक तत्वों ने उपद्रव कर परीक्षा को बाधित किया था. इसको ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने सिर्फ इसी केंद्र पर आयोजित परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया था. वहीं, अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे.

बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उम्मीदवार

70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में बड़ा आंदोलन हुआ था. पुलिस ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कुछ को चोटें आईं. कुछ कोचिंग शिक्षकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था. 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर कई नेताओं ने भी धरना प्रदर्शन में साथ दिया था. पटना हाई कोर्ट के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को निराशा हुई है जो परीक्षा रद्द होने की उम्मीद कर रहे थे. याचिका दाखिल करने वालों के पास सुप्रीम जाने का ऑप्शन खुला है.

फैसले से नाराज गुरु रहमान बोले- हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा पर आए पटना हाई कोर्ट के फैसले पर मशहूर कोचिंग शिक्षक गुरु रहमान नाखुश नजर आ रहे हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

इसे भी पढ़ें : बिहार के इस मुख्यमंत्री ने किया था पीरियड्स के दौरान महिलाओं को छुट्टी देने का ऐलान, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप  

विज्ञापन
Prashant Tiwari

लेखक के बारे में

By Prashant Tiwari

प्रशांत तिवारी डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत पंजाब केसरी से करके राजस्थान पत्रिका होते हुए फिलहाल प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम तक पहुंचे हैं, देश और राज्य की राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं. साथ ही अभी पत्रकारिता की बारीकियों को सीखने में जुटे हुए हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन