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Panchayat Elections In Bihar 2021: ऑनलाइन नाकांकन करने का दिया गया विकल्प, रैली को लेकर भी दिशा- निर्देश

Updated at : 09 Jul 2021 10:05 AM (IST)
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Panchayat Elections In Bihar 2021: ऑनलाइन नाकांकन करने का दिया गया विकल्प, रैली को लेकर भी दिशा- निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत के छह पदों पर नामांकन पत्र दाखिल करनेवाले प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने का विकल्प दिया है. आयोग ने कहा है कि जो उम्मीदवार ऑनलाइन पद्धति से नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं उनको राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रारूप उपलब्ध है.

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पटना. राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत के छह पदों पर नामांकन पत्र दाखिल करनेवाले प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने का विकल्प दिया है. आयोग ने कहा है कि जो उम्मीदवार ऑनलाइन पद्धति से नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं उनको राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रारूप उपलब्ध है.

आयोग की वेबसाइट में नामांकन पत्र की प्रविष्टि दर्ज कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल कर प्रारूप-6 में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत सूचना में चिह्नित किये गये स्थान पर नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं.

प्रत्याशियों के साथ एक प्रस्तावक ही उपस्थित हो सकते हैं. नामांकन के समय प्रत्याशी को एक ही वाहन ले जाने की अनुमति होगी. निर्वाची पदाधिकारी संभावित प्रत्याशियों को एडवांस में समय का निर्धारण कर सकते हैं.

सिंबल आवंटन के समय निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष केवल अभ्यर्थी या उनके अधिकृत एजेंट को ही जाने की अनुमति दी जायेगी. प्रत्याशी व प्रस्तावक को मास्क पहनना अनिवार्य है. निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी.

रैली को लेकर भी दिशा- निर्देश

आयोग ने सार्वजनिक सभा और रैली को लेकर भी गाइडलाइन जारी किया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह अग्रिम रूप से वैसे सार्वजनिक स्थलों का चयन करें जहां पर सार्वजनिक सभा का आयोजन हो सके. सभा स्थल पर प्रवेश और निकास बिंदु का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाये.

ऐसे स्थलों को अग्रिम तौर से मार्कर द्वारा सामाजिक दूरी को निर्धारित मानकों को चिह्नित किया जायेगा. इस प्रक्रिया में जिला स्तर चिह्नित जिला हेल्थ ऑफिसर की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी. सार्वजनिक सभा में भाग लेनेवालों की संख्या राज्य आपदा प्राधिकार द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी.

Posted by Ashish Jha

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