बिहार में अब राजस्व सेवा के अफसरों को दंडित करने में नहीं होगी देरी, साधारण दोष में मिलेगा मामूली दंड

Updated at : 06 Feb 2022 6:42 PM (IST)
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बिहार में अब राजस्व सेवा के अफसरों को दंडित करने में नहीं होगी देरी, साधारण दोष में मिलेगा मामूली दंड

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिन अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही लंबित है, के शीघ्र निबटारे का आदेश संबंधित शाखा को दिया गया है.

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पटना. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने अधिकारियों- कर्मचारियों पर लंबित मामलों का एक निश्चित अवधि में निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं. विभाग और निदेशालयों में कितने कर्मियों पर विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया लंबित है. इसकी रिपोर्ट भी मांगी है. साधारण मामलों में मामूली और गंभीर मामलों में कठोर दंड दिया जायेगा.

विभागीय कार्यवाही में समय लगने के कारण कर्मचारियों- अधिकारियों को दंडित करने में सालों लग जा रही है. स्थिति यह है कि राजस्व सेवा के अधिकारी रामदत्त पासवान पर कार्रवाई करने के लिये जिलाधिकारी लखीसराय ने 26 सितंबर 2018 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आरोप पत्र भेजा था.

डीएम ने सीओ बड़रिया रामदत्त पासवान पर कठोर कार्रवाई की सिफारिश की थी. इस पत्र के आधार पर सीओ के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गयी लेकिन इतना समय लग गया कि दंडित होने से पहले ही वह रिटायर्ड हो गये. 31 दिसंबर 22 को रिटायर्ड पासवान के खिलाफ शुरू की गयी विभागीय कार्यवाही पेंशन नियमावली के तहत होने वाले कार्रवाई में बदल गयी है.

भविष्य में ऐसी स्थित न रहे इसके लिये तय किया गया है कि कार्यवाही में अब देरी नहीं की जाये.स्पष्ट कहा है कि जिन पर साधारण मामले चल रहे हैं उनको मामूली दंड देकर फाइल बंद कर दी जाये. जिनपर गंभीर मामले चल रहे हैं उनपर विधिवत कार्रवाई करते हुए गंभीर दंड अधिरोपित किया जायेगा.

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिन अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही लंबित है, के शीघ्र निबटारे का आदेश संबंधित शाखा को दिया गया है.

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