23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Bihar News: कोरोना प्रोटोकॉल में शादी के लिए नयी गाइडलाइन जारी, थाने में देनी होगी दहेज की जानकारी

कोरोना संक्रमण के दौरान लग्न के सीजन होने के कारण शादी-विवाह कार्यक्रम के लिए स्थानीय थाने से अनुमति लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शादी-विवाह में दोनों पक्ष से 50 से अधिक संख्या में लोगों को इकट्ठा नहीं होना है.

मुजफ्फरपुर. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शादी-विवाह कार्यक्रम के लिए स्थानीय थाने से अनुमति लेने को प्रशासन की ओर से नया फार्मेट जारी किया गया है. इसमें 11 बिंदु में जानकारी देनी है. पुराने फाॅर्मेट से अलग यह है कि इसमें वैवाहिक समारोह में दहेज लिया जा रहा है कि नहीं और बाल विवाह निषेध अधिनियम के उल्लंघन के बारे में भी बताना है. इसके अलावा वर-वधू और उनके माता-पिता का नाम, वैवाहिक कार्यक्रम की तिथि व स्थान के अलावा समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या नहीं.

शादी से तीन दिन पहले थाने से अनुमति लेनी होगी

आवेदन करने वाले का नाम और पूरा पता के साथ संपर्क नंबर भी होना चाहिए. सरकार के संयुक्त सचिव डीएम और एसएसपी का इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया है. पत्र में बताया गया है कि 22 जनवरी से कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी से तीन दिन पहले थाने से अनुमति लेनी है. विवाह के आयोजक की ओर से एक प्रपत्र में जानकारी देनी है.

शादी-विवाह का आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य

लग्न के सीजन होने के कारण शादी-विवाह कार्यक्रम के लिए स्थानीय थाने से अनुमति लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शादी-विवाह में दोनों पक्ष से 50 से अधिक संख्या में लोगों को इकट्ठा नहीं होना है. इसलिए थाने से अनुमति लेना अनिवार्य है. पिछले लॉकडाउन के दौरान भी शादी-विवाह का आयोजन के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें