नवादा: लोक शिकायत निवारण में तेजी, डीएम ने दो मामलों का किया 'ऑन-द-स्पॉट' समाधान

Author Bablu kumar|Edited by Vikash Jha
Updated:
विज्ञापन

जिलाधिकारी रवि प्रकाश | Prabhat Khabar Network

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

नवादा के जिला पदाधिकारी (DM) रवि प्रकाश ने 'बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015' के तहत द्वितीय अपील से जुड़े मामलों की सुनवाई की. इस दौरान दो प्रमुख शिकायतों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया. यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है.

विज्ञापन

Nawada News: जिला पदाधिकारी (DM) रवि प्रकाश ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में 'बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015' के तहत द्वितीय अपील से जुड़े मामलों की सुनवाई की. इस दौरान कुल तीन परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से दो मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया.

विज्ञापन

सुनवाई में आए दो प्रमुख मामलों का निष्पादन

सुनवाई के दौरान डीएम ने परिवादियों की समस्याएं सुनीं:

  • संजय रविदास: निजी भूमि पर हिस्सेदारी दिलाने से संबंधित आवेदन.
  • दीपक प्रसाद: तौजी खतियान एवं मूल राजस्व पंजी उपलब्ध कराने से संबंधित मामला.

संबंधित अधिकारियों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद डीएम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और आवश्यक निर्देश जारी करते हुए दोनों मामलों का ऑन-द-स्पॉट समाधान सुनिश्चित कराया.

60 दिनों के भीतर होता है शिकायतों का निपटारा

जिला पदाधिकारी ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों का निष्पादन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिकतम दो माह (60 दिन) के भीतर किया जाता है.

शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था:

  • प्रखंड व पंचायत स्तर: अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय (नवादा सदर एवं रजौली) में आवेदन कर सकते हैं.
  • जिला स्तर: जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में सुनवाई होती है.

पूरी तरह निःशुल्क है व्यवस्था

डीएम ने स्पष्ट किया कि शिकायत दर्ज कराने, सुनवाई और अपील की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है. आम नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी शिकायत और अपील दर्ज करा सकते हैं. जिला प्रशासन ने आम लोगों से इस पारदर्शी व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है.


आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन