सिरदला : प्रखंड क्षेत्र के बहुचर्चित सोलर लाइट घोटाले में दोषी पाये गये पंचायत सेवक पर विभागीय कारवाई को लेकर 10 फरवरी, 2016 को तत्कालीन जिलाधिकारी मनोज कुमार ने एक आदेश जारी किया था. इसमें भ्रष्ट पंचायत सचिव राजेंद्र पासवान के विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र क के आधार पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लेते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए नवादा अपर समाहर्ता को संचालन पदाधिकारी और सिरदला बीडीओ को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था.
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42 माह में भी नहीं दाखिल हुआ भ्रष्ट पंचायत सचिव का प्रस्तुतीकरण
सिरदला : प्रखंड क्षेत्र के बहुचर्चित सोलर लाइट घोटाले में दोषी पाये गये पंचायत सेवक पर विभागीय कारवाई को लेकर 10 फरवरी, 2016 को तत्कालीन जिलाधिकारी मनोज कुमार ने एक आदेश जारी किया था. इसमें भ्रष्ट पंचायत सचिव राजेंद्र पासवान के विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र क के आधार पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लेते […]
इसमें जिलाधिकारी मनोज कुमार ने दोषी पाये गये पंचायत सचिव राजेंद्र पासवान के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था. 10 फरवरी, 2016 को जिला पंचायत राज शाखा के ज्ञापांक नौ तथा दिनांक 10/02/2019 से लेकर अब तक 42 महीने गुजर गये, पर भ्रष्ट पंचायत सचिव के विरुद्ध होने वाली विभागीय कार्रवाई का प्रस्तुतीकरण आज तक जिला उप समाहर्ता के पास नहीं पहुंच सका है और न पंचायत सचिव पर विभागीय कार्रवाई संभव हो सकी है.
इस मामले के शिकायतकर्ता बहादुरपुर निवासी राजनंदन प्रसाद यादव ने बताया कि तत्कालीन जिलाधिकारी का आदेश आज तक बेअसर है और आरोपित पंचायत सचिव आज भी जिले के पकरीबरमा में कार्यरत रहते हुए विभाग के सारे लाभ का हितग्राही बना हुआ है. गौरतलब है कि, प्रखंड की चौकिया पंचायत के वित्तीय वर्ष 11-12 की योजना में सोलर लाइट घोटाला किया गया था.
इसमें दो लाख, 66 हजार रुपये की घटिया सोलर खरीद कर पंचायत में क्रमांक तोड़ कर लगायी गयी थी. इसके खिलाफ सोलर लाइट से वंचित लाभुक सहित राजनंदन प्रसाद यादव ने इसकी जांच करवायी थी. रजौली एसडीओ की जांच में यह पाया गया कि सरकार के नियम व कानून को तोड़ कर सोलर लाइट वितरण में अनियमितता बरतते हुए राशि की बंदरबाट की गयी है.
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