मेयर का पद अनारक्षित महिला के लिए रिजर्व

बिहारशरीफ : राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत दस मार्च 2017 को नगर निगम बिहारशरीफ के मेयर का पद अनारक्षित महिला के लिए अारक्षित कर दिया है. इसी तरह नगर पंचायत इस्लामपुर के मुख्य पार्षद का पद पिछड़ा वर्ग अन्य, नगर पंचायत राजगीर के मुख्य […]
बिहारशरीफ : राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत दस मार्च 2017 को नगर निगम बिहारशरीफ के मेयर का पद अनारक्षित महिला के लिए अारक्षित कर दिया है. इसी तरह नगर पंचायत इस्लामपुर के मुख्य पार्षद का पद पिछड़ा वर्ग अन्य, नगर पंचायत राजगीर के मुख्य पार्षद का पद अनुसूचित जाति महिला व नगर पंचायत सिलाव के मुख्य पार्षद का पद अनारक्षित अन्य के लिए रिजर्व कर दिया है.
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अनारक्षित महिला का तात्पर्य किसी भी कोटे की महिला से है. अर्थात किसी नगर निकाय के मुख्य पार्षद का पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है, तो उस पद के लिए किसी भी कोटि की महिला की महिला निर्वाचित हो सकेगी.
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