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रेपकांड में परीक्षण खत्म होने के बाद बहस आज

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल प्रथम एडीजे शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में लंबित नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में एक सप्ताह पूर्व पक्ष विपक्ष से साक्षी परीक्षण के समापत होने पर शुक्रवार पांच अप्रैल से बहस की शुरुआत की जायेगी. साक्षी परीक्षण हाइकोर्ट के आदेश पर छह सितंबर 2016 को दोबारा आरोपितों के […]

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल प्रथम एडीजे शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में लंबित नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में एक सप्ताह पूर्व पक्ष विपक्ष से साक्षी परीक्षण के समापत होने पर शुक्रवार पांच अप्रैल से बहस की शुरुआत की जायेगी. साक्षी परीक्षण हाइकोर्ट के आदेश पर छह सितंबर 2016 को दोबारा आरोपितों के खिलाफ आरोप गठन के बाद 15 सितंबर 2016 से शुरू किया गया था, जो 26 अप्रैल 2017 तक चल कर लगभग साढ़े सात माह में खत्म हुआ. इस दौरान आरोपित राजबल्लभ की ओर से भिन्न भिन्न अर्जियां भी कोर्ट में सौंपी गयी.

जिनमें अंतिम अर्जी के तहत प्राथमिकी व आरोप पत्र में 50 मीटर दूर से गाड़ी लगाकर पुलिस के आयी पीडि़ता के द्वारा पहचान करने पर सवाल उठाया गया है. साक्षी परीक्षण में भी बार बार यह बताया गया है कि पथरा इंगलिश घटनास्थल के उक्त मकान के आगे बगीचा है. जिससे इतनी दूरी में किसी को देखना संभव नहीं है. इसे न्यायिक पदाधिकारी से जांच कराने का आग्रह किया था. इस दौरान पीडि़ता पक्ष से 19 गवाहों तथा आरोपी पक्ष से 14 साक्षियों का परीक्षण व प्रतिपरीक्षण किया गया
. यह परीक्षण प्रतिपरीक्षण पीडि़ता पक्ष से स्पेशलय पीपी मो. कैसर इमाम व अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार तथा आरोपी पक्ष से अधिवक्ता वीरेन कुमार, कमलेश कुमार, दीपक रस्तोगी, संजय कुमार, विवेकानंद प्रसाद तथा वीरमणि कुमार ने किया. आज पांच अप्रैल से शुरू होने वाली सुनवाई में भी पीडि़ता पक्ष से स्पेशल पीपी सोमेश्वर दयाल के अलावा ये सभी अधिवक्ता होगें, जो अपने अपने पक्षों को उचित न्याय दिलवाने के लिए कोर्ट का बहस के द्वारा मार्गदर्शन करेंगे तथा तथ्यों को स्पष्ट करेंगे. बताया जाता है कि यह कांड छह फरवरी 2016 को घटित हुई थी. जिसमें पीडि़ता ने अपने बयान में एक काला मोटा आदमी को आरोपी बनाया था. इसी के तहत नवादा विधायक राजबल्लभ को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है. इसके साथ ही सुलेखा सहित इस कुनबे की राधा देवी, तुसी देवी, छोटी कुमारी व संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय को आरोपी बनाकर घटना के समय से ही न्यायिक हिरासत में रखा गया है.

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