बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय ने हत्या के दोषी आरोपितों चंदन कुमार तथा मुकेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा दी. इन दोनों ही आरोपितों को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा. जिसे नहीं अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा 29 आर्म्स एक्ट के तहत भी तीन र्वा का कारावास के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना जिसे न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा दी.
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हत्या के दो आरोपितों को उम्रकैद
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय ने हत्या के दोषी आरोपितों चंदन कुमार तथा मुकेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा दी. इन दोनों ही आरोपितों को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा. जिसे नहीं अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा 29 आर्म्स […]
दोनों ही सजाएं साथ साथ चलेगी. आरोपी चंदन कुमार तथा पीडि़त राजू कुमार हरनौत थाना क्षेत्र के लोहरा ग्रामवासी तथा मुकेश कुमार पटना के खुसरुपुर निवासी है. इस मामले के एक अन्य आरोपी संजय को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. जिसे आरोपी चंदन कुमार के पिता होने के कारण संदेह पर षड्यंत्र का हिस्सा होने का आरोपी बनाया गया था.
सत्र परिवाद संख्या 234/2016 के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी सुशील कुमार तथा अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार ने सजा निर्धारण पर बहस की थी. जबकि सुनवाई के दौरान दस साक्षियों का परीक्षण किया था. पीडि़ता के पिता सह इस मामले के सूचक नवीन प्रसाद के फर्द बयान पर हरनौत थाना कांड संख्या 191/2015 के तहत आरोप दर्ज किया गया था. एक जून 2015 को पीडि़त के बहन की शादी थी.
इसी समारोह की सामग्री जुटाने के लिए पीडि़त 25 मई 2015 को हरनौत् बाजार गया था. जाते हुए पिता सह सूचक को गांव मोड़ पर सामान की अधिकता के कारण शाम में बुलाया. शाम साढ़े सात बजे जब पीडि़त टेम्पों से आ रहा था कि दोनों आरोपियों जो मोटरसाइकिल पर सवार थे वे टेम्पों घेर लिया. दोनों ही आरोपी पिस्तौल लिये हुए थे.
टेम्पों ड्राइवर भाग गया. दोनों ही आरोपी पिस्तौल लिये हुए थे. टेम्पों ड्राइवर भाग गया. दोनों आरोपियों ने पांच फायर किये और भाग गये. पीडि़त की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. विवाद का कारण कुछ दिन पूर्व गांव बिजली बिल बांटने हरनौत से व्यक्ति आया था. जिसे आरोपी चंदन कुमार ने मारपीट के लिए घेरा था. पीडि़त ने उसका पक्ष लेते हुए उसे बचाया था. इसी विवाद पर दोनों आरोपियों ने पीडि़त की हत्या कर दी थी.
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