साक्ष्य के अभाव में हुई रिहाई
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दुष्कर्म के आरोपित जीजा को कोर्ट से क्लीन चिट
साक्ष्य के अभाव में हुई रिहाई आरोपित एडीएम कार्यालय में आशुलिपिक पद पर है कार्यरत बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह ने दुष्कर्म के चल रहे एक अन्य चर्चित सुनवाई के उपरांत अपनी फुफेरी नाबालिग साली के रेप के आरोपित जीजा विपिन कुमार को साक्ष्य के अभाव में संदेह […]
आरोपित एडीएम कार्यालय में आशुलिपिक पद पर है कार्यरत
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह ने दुष्कर्म के चल रहे एक अन्य चर्चित सुनवाई के उपरांत अपनी फुफेरी नाबालिग साली के रेप के आरोपित जीजा विपिन कुमार को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का फैसला सुनाया. आरोपित पटना जिले के बेलछी थाने के बराक ग्रामवासी है. वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के मऊ डीआरएम कार्यालय में आशुलिपिक के पद पर कार्यरत है. मामले के विचारण के दौरान बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता वीरेन कुमार ने साक्षियों के प्रति परीक्षण व अन्य उपलब्ध साक्ष्यों पर बहस के द्वारा आरोपों को खंड- खंड कर किया, जिसके उपरांत आरोपित आरोप से बरी हो सका.
इस चर्चित मामले के शीघ्र निबटारा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आदेश निर्गत किया गया था. इस मामले को पीड़िता के फर्द बयान पर बिहार थाना कांड संख्या 487/2014 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323, 506 के तहत सात दिसंबर 2014 को दर्ज किया गया था. प्राथमिकी के अनुसार 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता बीए प्रथम वर्ष में बिहारशरीफ के नई सराय मोहल्ले में डेरा लेकर पढ़ाई करती थी. घटना 29 दिसंबर, 2012 की थी.
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