न्याय किशोर आरोपित को सामाजिक धारा से जोड़ने की सजा

Updated at : 06 Dec 2016 4:20 AM (IST)
विज्ञापन
न्याय किशोर आरोपित को सामाजिक धारा से जोड़ने की सजा

एक माह तक अनाथ आश्रम में करेगा सामाजिक सेवा दस वर्ष से जूझ रहे किशोर आरोपित को मिली मुक्ति बिहारशरीफ : जिला किशार न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने दस वर्ष पहले दर्ज हुए किशोर पर दुष्कर्म के आरोप में सुलझा हुआ अनोखी सजा सुनाई है. किशोर आरोपित को समाज के मुख्य धारा […]

विज्ञापन

एक माह तक अनाथ आश्रम में करेगा सामाजिक सेवा

दस वर्ष से जूझ रहे किशोर आरोपित को मिली मुक्ति
बिहारशरीफ : जिला किशार न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने दस वर्ष पहले दर्ज हुए किशोर पर दुष्कर्म के आरोप में सुलझा हुआ अनोखी सजा सुनाई है. किशोर आरोपित को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रशंसनीय निर्णय दिया. प्रधान दंडाधिकारी ने निर्णय दिया है कि किशोर 24 जुलाई से 11 जुलाई 09 तक लगातार न्यायिक अभिरक्षा में रहा है और इस दौरान सदाचारी रहा है. इतना हीं नहीं बल्कि उस समय का किशोर अब अच्छे युवक हो चुका है.
समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अच्छे आचरण व्यतीत कर रहा है. इसलिए न्याय परिषद् किशोर के अभिरक्षा में बिताये समय को दंड में समाहित करते हुए एक माह मदर टेरेसा अनाथ आश्रम में सामाजिक कार्य सेवा का सजा दिया है. यह मामला अस्थावां थाना कांड संख्या 231/2006 के तहत तीन मार्च 2006 को भा.दं.सं. की धारा 363, 366 ए, 376/120बी एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दर्ज किया गया था. शुरुआत में इसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में की जा रही थी, परंतु स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी उम्र साढ़े पंद्रह वर्ष होने के कारण 28/2009 के तहत किशोर न्याय परिषद् में पुन: सुनवाई हुई. सारे साक्ष्यों को देखते हुए प्रधान दंडाधिकारी ने यह माना कि पीडि़ता के दुष्कर्म में आरोपी सही है. जिसके अनुसार पीडि़ता की शादी किशोर आरोपी के साथ तय हुई थी. इसी बहाने पीडि़ता को बहला फुसलाकर आसपास में होने के कारण घर ले जाकर घटना का अंजाम दिया और उसके शाद शादी से भी इनकार कर दिया. अत: परिषद ने सभी बिन्दुओं के विचारों परांत तथा युवक के घटना के बाद के व्यवहार को दृष्टिगत करते हुए निर्णय दिया. दंड को सहर्ष स्वीकार करते हुए दस वर्ष से इस आरोप में झूल रहे किशोर से युवक हो चुके आरोपी को मुक्ति मिली.
जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत
सरमेरा. 19 नवंबर को वेना थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में जख्मी थाना क्षेत्र के परणावां गांव निवासी युवक सरमोघ कुमार की मौत इलाज के दौरान हो गयी.
घटना के बाद जख्मी युवक का इलाज बोकारो के सरकारी अस्पताल में चल रहा था.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन